Public Holiday: छत्तीसगढ़ सरकार ने आगामी नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के मद्देनजर मतदान के लिए तीन दिन की सरकारी छुट्टी घोषित की है. इस निर्णय का उद्देश्य नागरिकों को मतदान के लिए प्रोत्साहित करना और चुनाव प्रक्रिया को सुचारु रूप से संपन्न कराना है.
मतदान के लिए सार्वजनिक अवकाश की घोषणा
सामान्य प्रशासन विभाग ने आधिकारिक अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि 11 फरवरी, 17 फरवरी, और 20 फरवरी को सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश रहेगा. इन तिथियों पर नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए मतदान होना है. इसके अलावा, 23 फरवरी को भी मतदान निर्धारित है, लेकिन यह दिन रविवार होने के कारण अलग से अवकाश घोषित नहीं किया गया है.
चुनाव तारीख
नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदान 11 फरवरी को होगा, जबकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदान 17, 20, और 23 फरवरी को निर्धारित है. सरकार ने इन तिथियों पर सार्वजनिक अवकाश घोषित कर नागरिकों को मतदान में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया है.
मतदान प्रक्रिया को सही बनाने का प्रयास
सरकार का यह निर्णय मतदान प्रक्रिया को सुचारु रूप से संचालित करने के उद्देश्य से लिया गया है. सार्वजनिक अवकाश घोषित करने से नागरिकों को मतदान केंद्रों तक पहुंचने में सुविधा होगी, जिससे मतदान प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है.
नागरिकों से अपील
सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे इन अवकाशों का उपयोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए करें. मतदान लोकतांत्रिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है, और प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह इसमें सक्रिय भागीदारी करे.
चुनाव आयोग की तैयारियां
चुनाव आयोग ने भी मतदान प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं. मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, और मतदाताओं की सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं.
मतदान पर जोर
मतदान लोकतंत्र की नींव है, और प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह इसमें भाग ले. सरकार द्वारा घोषित इन अवकाशों का उद्देश्य नागरिकों को मतदान के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि अधिक से अधिक लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें.
सरकारी कर्मचारियों के लिए निर्देश
सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि वे इन अवकाशों का उपयोग मतदान के लिए करें. साथ ही, उन्हें अपने परिवार और समुदाय के अन्य सदस्यों को भी मतदान के लिए प्रेरित करने की सलाह दी गई है.
निजी क्षेत्र में भी अवकाश की उम्मीद
हालांकि यह अवकाश सरकारी संस्थानों के लिए घोषित किया गया है, लेकिन निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं से भी उम्मीद की जा रही है कि वे अपने कर्मचारियों को मतदान के लिए समय दें, ताकि वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें.
मतदान के दौरान कोविड-19 सुरक्षा उपाय
चुनाव आयोग ने मतदान के दौरान कोविड-19 से संबंधित सभी सुरक्षा उपायों का पालन करने की अपील की है. मतदाताओं को मास्क पहनने, सामाजिक दूरी बनाए रखने, और सैनिटाइजर का उपयोग करने की सलाह दी गई है, ताकि मतदान प्रक्रिया सुरक्षित और सफल हो सके.