कोई भी ले सकेगा शराब की दुकान का लाइसेंस, आवेदन करने के लिए ये है शर्तें Excise Policy

Excise Policy: आबकारी नीति 2025-26 के तहत शराब की दुकानों के आवंटन में इस बार व्यापक बदलाव किए गए हैं। सरकार ने पारदर्शिता बढ़ाने और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए इस बार रिन्युअल (renewal) की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया है। अब कोई भी पात्र व्यक्ति शराब दुकान के लिए आवेदन कर सकता है।

आवेदन प्रक्रिया 14 फरवरी से शुरू

उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग ने शराब दुकानों के आवंटन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 14 फरवरी 2025 से शुरू कर दी है। इच्छुक व्यक्ति एक्साइज विभाग के पोर्टल exciseelotteryup.upsdc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की डेड्लाइन 27 फरवरी 2025 निर्धारित की गई है।

6 मार्च को पूरी होगी ई-लॉटरी प्रक्रिया

इस बार शराब दुकान आवंटन की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल किया गया है। 6 मार्च 2025 को सभी जिलों में संबंधित जिला अधिकारी (DM) की अध्यक्षता में ई-लॉटरी प्रक्रिया पूरी होगी। इस प्रक्रिया के जरिए पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी, जिससे कोई भी गड़बड़ी की संभावना न रहे।

यह भी पढ़े:
एमपी में हजारो लोगों की प्रॉपर्टी होगी कुर्क, नोटिस हुए जारी Property Seized

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

ई-लॉटरी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आवेदक को ये दस्तावेज जमा करने होंगे:

  • हैसियत प्रमाण पत्र (1 जनवरी 2024 से पहले का नहीं होना चाहिए)
  • चरित्र प्रमाण पत्र
  • आयकर रिटर्न (ITR)
  • पैन कार्ड
  • आधार कार्ड
  • हाल ही का फोटो
  • शपथ पत्र
  • नामित व्यक्ति (Nominee) का शपथ पत्र

कौन कर सकता है आवेदन?

उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग ने यह भी साफ किया है कि शराब दुकान के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए।

एक व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा दो दुकानें मिलेंगी

नए नियमों के तहत कोई भी व्यक्ति पूरे उत्तर प्रदेश में अधिकतम दो दुकानों के लिए आवेदन कर सकता है। ये दुकानें एक ही जिले में हो सकती हैं या अलग-अलग जिलों में भी आवंटित की जा सकती हैं। लेकिन एक व्यक्ति द्वारा एक ही दुकान के लिए एक से अधिक आवेदन किए जाने पर सभी अतिरिक्त आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे और उनकी प्रोसेसिंग फीस जब्त कर ली जाएगी।

यह भी पढ़े:
New Metro Station हरियाणा और दिल्ली के बीच बनेंगे 21 नए मेट्रो स्टेशन, हरियाणा से दिल्ली का सफर होगा बेहद आसान New Metro Station

ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत पूरी होगी सिलेक्शन प्रोसेस

शराब दुकानों के आवंटन की पूरी प्रक्रिया इस बार ऑनलाइन होगी। आवेदन पत्र से लेकर सभी आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड किए जाएंगे। यह प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल होने के कारण आवेदकों को दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ई-लॉटरी सिस्टम

सरकार ने इस बार आबकारी नीति को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए ई-लॉटरी सिस्टम लागू किया है। इसके तहत देशी शराब, विदेशी शराब, कंपोजिट शॉप्स, मॉडल शॉप्स और भांग की दुकानों के आवंटन के लिए लॉटरी निकाली जाएगी। इस प्रक्रिया में किसी भी तरह की धांधली रोकने के लिए आबकारी विभाग पूरी निगरानी रखेगा।

अन्य राज्यों की Excise Policy से तुलना

उत्तर प्रदेश की नई आबकारी नीति को अन्य राज्यों की नीतियों से भी तुलनात्मक रूप से बेहतर बताया जा रहा है। पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों में भी आबकारी नीति में बदलाव किए गए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार का यह कदम काफी बड़ा माना जा रहा है।

यह भी पढ़े:
कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट? जाने 1 लीटर पेट्रोल डीजल की ताजा कीमत Petrol Diesel Price