हरियाणा के इस जिले में जमीन खरीद बेच पर लगाई रोक, जाने क्या है पूरा मामला Haryana News

Haryana News: हरियाणा के झज्जर जिले के बादली हलके में अवैध कॉलोनियों के निर्माण पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। प्रशासन की ओर से बादली क्षेत्र में जमीन की खरीद-बिक्री पर भी बैन लगा दिया गया है। झज्जर जिले के विभिन्न गांवों में बिना लाइसेंस, CLU (चेंज ऑफ लैंड यूज) और NOC (अनापत्ति प्रमाण पत्र) के अवैध कॉलोनियों का निर्माण किया जा रहा था, जिसे प्रशासन ने अवैध घोषित कर दिया है।

अवैध भूमि खरीद-फरोख्त पर कड़ा प्रतिबंध

प्रशासन ने साफ आदेश दिए हैं कि बादली क्षेत्र में बिना पर्मिशन के जमीन की बिक्री नहीं होगी। इसके तहत किसी भी प्रकार की रजिस्ट्री, बिक्री कान्ट्रैक्ट, पावर ऑफ अटॉर्नी या फूल पेमेंटसमझौते को रोकने के आदेश दिए गए हैं। यह कदम अवैध भूमि सौदों को रोकने और क्षेत्र के नियोजित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

किन क्षेत्रों में लगाया गया प्रतिबंध?

प्रशासन द्वारा इन खसरा नंबरों पर किसी भी प्रकार की भूमि खरीद-बिक्री और रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई है:

यह भी पढ़े:
23 मार्च को पेट्रोल डीजल की कीमतों में हुआ बदलाव? जाने आपके शहर की आज की ताजा कीमत Petrol Diesel Rate
  • याकूबपुर: खसरा नंबर 76//16/2, 25/1, 25/2, 87//5/1, 5/2, 77//21, 86//1, 88//6/2, 6/3/1, 6/3/2, 7, 8, 14, 15, 98//11/2, 12/1, 12/2, 19/2, 22, 23/1, 107//2/1, 3/1।
  • दादरी तोय: खसरा नंबर 77//17/2, 22/2, 23, 24, 88//1, 2, 3, 4एमआईएन, 7एमआईएन, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 106//3, 9, 10, 63//9, 46//23/2, 61//3, 103//10/2/1, 104//6/1, 111//13/1/2, 20/2, 21, 20/1, 16, 17/2, 24/1/1, 25/1, 12, 8/2, 9/2।
  • श्योजीपुरा: खसरा नंबर 24//13, 14, 18, 26।
  • औरंगपुर: खसरा नंबर 37//11।

Haryana प्रशासन की सख्ती और आदेश

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि लैटस्ट राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी और इंतकाल) प्रदान किए जाएंगे, लेकिन इन खसरा नंबरों में किसी भी प्रकार की रजिस्ट्री नहीं होगी। इसके अलावा, भूमि खरीद-फरोख्त से जुड़े अन्य दस्तावेजों पर भी रोक लगाई गई है।

क्यों उठाया गया यह कदम?

अवैध कॉलोनियों के निर्माण से न केवल क्षेत्र की प्रॉपर्टी की कीमतों पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, बल्कि यह बुनियादी ढांचे के विकास में भी बाधा डालता है। अवैध प्लॉटिंग से:

  • बिना प्लानिंग के निर्माण कार्य बढ़ते हैं, जिससे पानी, बिजली और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव हो जाता है।
  • कई बार लोग बिना वैध दस्तावेजों के जमीन खरीद लेते हैं, जिससे बाद में उन्हें कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
  • अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोग सरकारी सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि ऐसी कॉलोनियों को ऑफिसियल मान्यता नहीं मिलती।

अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन की सख्ती

हरियाणा सरकार ने स्पष्ट किया है कि राज्य में अवैध कॉलोनियों का निर्माण और अवैध तरीके से भूमि की खरीद-बिक्री बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इससे पहले भी राज्य के विभिन्न हिस्सों में बिना पर्मिशन के बनाई जा रही कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया है। अब बादली हलके में भी इसी तरह की कार्रवाई की जा रही है।

यह भी पढ़े:
रविवार सुबह धड़ाम से गिरी सोने चांदी की कीमत, जाने 22 और 24 कैरेट सोने का भाव Sone Ka Bhav

भूमि खरीदने से पहले क्या सावधानी बरतें?

यदि आप बादली क्षेत्र में या Haryana के किसी अन्य हिस्से में भूमि खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो इन बातों का ध्यान रखें:

  • भूमि का CLU और NOC प्रमाणपत्र जांचें – यह सुनिश्चित करें कि संबंधित जमीन वैध है और सभी जरूरी सरकारी मंजूरियां प्राप्त हैं।
  • रजिस्ट्री से पहले सरकारी रिकॉर्ड की जांच करें – किसी भी विवादित जमीन की खरीद से बचें।
  • स्थानीय प्रशासन या नगर नियोजन विभाग से जानकारी प्राप्त करें – जिससे यह पता चल सके कि भूमि पर निर्माण की अनुमति है या नहीं।