New Traffic Rules: पंजाब के वाहन चालकों के लिए नई विशेष हिदायतें जारी की गई हैं। जिला फरीदकोट के डिप्टी कमिश्नर विनीत कुमार ने कहा कि कई वाहन चालक यातायात नियमों का पालन नहीं करते, जिससे सड़क दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ रही है। उन्होंने साफ किया कि सुरक्षित सड़क यातायात सुनिश्चित करने के लिए सभी चालकों को निर्धारित स्पीड लिमिट का पालन करना अनिवार्य होगा।
अलग-अलग वाहनों के लिए स्पीड लिमिट निर्धारित
डिप्टी कमिश्नर ने विभिन्न वाहनों के लिए स्पीड लिमिट निर्धारित की है, ताकि सड़क पर सुरक्षित यातायात सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि:
- एम-1 श्रेणी (8 सीटों तक के यात्री वाहन):
- 4 लेन पर: 100 किमी/घंटा
- शहरी/ग्रामीण क्षेत्र: 50 किमी/घंटा
- स्कूलों के पास: 25 किमी/घंटा
- अन्य सड़कों पर: 55 किमी/घंटा
- एम-2 और एम-3 श्रेणी (बसें और बड़े यात्री वाहन):
- 4 लेन पर: 75 किमी/घंटा
- शहरी/ग्रामीण क्षेत्र: 45 किमी/घंटा
- स्कूलों के पास: 25 किमी/घंटा
- अन्य सड़कों पर: 45 किमी/घंटा
- एन श्रेणी (माल ढोने वाले वाहन):
- 4 लेन पर: 70 किमी/घंटा
- शहरी/ग्रामीण क्षेत्र: 45 किमी/घंटा
- स्कूलों के पास: 25 किमी/घंटा
- अन्य सड़कों पर: 45 किमी/घंटा
दोपहिया और तीनपहिया वाहनों के लिए खास निर्देश
दोपहिया और तीनपहिया वाहनों के लिए भी स्पीड लिमिट निर्धारित की गई है:
- दोपहिया वाहन:
- 4 लेन पर: 60 किमी/घंटा
- शहरी/ग्रामीण क्षेत्र: 40 किमी/घंटा
- स्कूलों के पास: 25 किमी/घंटा
- अन्य सड़कों पर: 40 किमी/घंटा
- तीनपहिया वाहन:
- 4 लेन पर: 50 किमी/घंटा
- शहरी/ग्रामीण क्षेत्र: 40 किमी/घंटा
- स्कूलों के पास: 25 किमी/घंटा
- अन्य सड़कों पर: 40 किमी/घंटा
ट्राफिक रुल्स के उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
डिप्टी कमिश्नर ने यातायात पुलिस और परिवहन विभाग को निर्देश दिया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इसके तहत:
- ओवरस्पीडिंग पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
- वाहनों की नियमित जांच की जाएगी।
- सड़क सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे।
सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए प्रशासन की पहल
प्रशासन ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यातायात नियमों की पालना बहुत जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसे भारी जुर्माना भी भरना होगा।