हाल ही में सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है जिसके अनुसार कोई भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी बिना सरकारी अनुमति के अदालत में गवाही देने नहीं जा सकता. यह नियम सरकारी कर्मचारियों के कार्यालयीन अनुशासन को मजबूत करने के लिए लागू किया गया है. इस आदेश ने सरकारी दफ्तरों में काफी हलचल मचाई है.
गवाही के लिए सख्त नियम
इस नए नियम के अनुसार, अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी सरकार की अनुमति के बिना अदालत में गवाही देता है तो उसके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. इस कार्रवाई में यात्रा भत्ता (Travel Allowance) और महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) न देना शामिल है.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाही
सरकारी कर्मचारियों के लिए अब अदालती मामलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही गवाही देने की व्यवस्था की गई है. यह प्रक्रिया समय और संसाधनों की बचत के साथ-साथ गवाही की सुरक्षा और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए अपनाई गई है.
मुख्य सचिव द्वारा आदेश का परिचालन
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस नए नियम को लागू करने के लिए विस्तृत आदेश जारी किए हैं. इन आदेशों का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की गवाही की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और नियंत्रित बनाना है.