आढ़तियों और पंचायत भूमि पर रहने वालों को बड़ी राहत, जमीन का मिलेगा मालिकाना हक Haryana News

Haryana News: हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हाल ही में एक मंत्रिमंडल बैठक की, जिसमें किसानों, आढ़तियों और पंचायत भूमि पर बसे लोगों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं.

अरबी खरीद में हुए नुकसान की भरपाई

खरीफ सीजन 2024-25 के दौरान अरबी की खरीद में अत्यधिक नमी के कारण हरियाणा के आढ़तियों को भारी नुकसान हुआ. इस समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ₹3.10 करोड़ की राहत राशि जारी करने का निर्णय लिया, जो आढ़तियों को आर्थिक मजबूती मिलेगी.

पंचायत भूमि पर बसे लोगों को मिलेगा मालिकाना हक

हरियाणा सरकार ने विलेज कॉमन लैंड रेगुलेशन एक्ट 1961 में संशोधन कर 20 वर्षों से अधिक समय से पंचायत भूमि पर बसे लोगों को उनके मकानों का मालिकाना हक देने का फैसला किया. इसके तहत वे लोग जिनके मकान 20 वर्ष या उससे अधिक समय से पंचायत भूमि पर हैं, उन्हें कलेक्टर रेट पर स्वामित्व दिया जाएगा.

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यमुना और मारकंडा नदी किनारे बसे लोगों को राहत

सरकार ने यमुना और मारकंडा नदी के किनारे बसे लोगों को भी राहत दी है, जो बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं के कारण पंचायत भूमि पर बस गए थे. इस योजना से उनके मकान सुरक्षित होंगे और उन्हें स्थायी समाधान मिलेगा.

स्वामित्व ट्रांसफर की प्रक्रिया होगी सरल

सरकार ने स्वामित्व हस्तांतरण की प्रक्रिया को सरल बना दिया है, जिससे पंचायत भूमि पर बसे लोगों को अधिकार डायरेक्टर स्तर तक सौंपे गए हैं. इससे निर्णय प्रक्रिया तेज होगी और लोगों को शीघ्र राहत मिलेगी.

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