First Class Admission: हरियाणा शिक्षा निदेशालय ने हाल ही में पहली कक्षा के दाखिले के लिए आयु सीमा में बढ़ोतरी करते हुए इसे 6 साल कर दिया है. पहले यह आयु सीमा साढ़े पाँच साल थी, लेकिन नई नीति (new policy) के तहत इसमें आधिकारिक तौर पर बदलाव किया गया है. यह बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किया गया है.
उम्र में छूट के प्रावधान
शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए नया नियम लागू होने पर, जिन बच्चों की उम्र 1 अप्रैल 2025 को 6 साल पूरी होगी, उन्हें पहली कक्षा में दाखिला दिया जाएगा. हालांकि, जिन बच्चों की उम्र इस तिथि के आसपास होगी, उन्हें राइट टू एजुकेशन एक्ट-2009 के तहत नियम 10 के अनुसार 6 महीने की छूट (age relaxation) दी जाएगी.
पहले से पढ़ रहे बच्चों के लिए विशेष प्रावधान
इस बदलाव के साथ ही, स्कूल शिक्षा निदेशालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो बच्चे पहले से पढ़ाई कर रहे हैं और जिन्होंने 1 अप्रैल 2025 को पहली क्लास में जाने के लिए निर्धारित उम्र को पूरा नहीं किया है, उन्हें भी बिना किसी विलंब के अगली कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा. यह उपाय उन बच्चों के शैक्षणिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए किया गया है जो पहले से ही शैक्षिक व्यवस्था का हिस्सा हैं.