प्राइवेट स्कूलों की मान्यता रिन्यू करवाने की तारीख बढ़ी, इस तारीख तक करवा ले जरुरी काम Private School

Private School: मध्य प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। राज्य शिक्षा केंद्र ने कक्षा 1 से 8 तक के प्राइवेट स्कूलों की नवीन मान्यता के लिए आवेदन की डेड्लाइन को बढ़ाकर 25 फरवरी 2025 कर दिया है। इससे पहले यह तिथि 7 फरवरी 2025 निर्धारित की गई थी, जिसे पहले विलंब शुल्क के साथ 14 फरवरी तक बढ़ाया गया था। अब, अगर कोई स्कूल इस तिथि तक आवेदन नहीं करता, तो वह अगले शैक्षणिक सत्र में स्कूल संचालन के लिए पात्र नहीं होगा।

क्यों बढ़ाई गई आवेदन की डेड्लाइन ?

राज्य शिक्षा केंद्र ने प्राइवेट स्कूलों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। कई प्राइवेट स्कूलों ने आवेदन प्रक्रिया में आ रही तकनीकी और प्रशासनिक परेशानियों को लेकर रीक्वेस्ट की थी, जिसके बाद सरकार ने तिथि बढ़ाने का फैसला किया। इस बदलाव से उन स्कूलों को राहत मिलेगी जो अभी तक आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए थे।

आवेदन प्रक्रिया को किया गया आसान

शिक्षा केंद्र ने मान्यता आवेदन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सरल बनाने के लिए ‘RTI MP मोबाइल ऐप’ लॉन्च किया है। इस ऐप की मदद से स्कूल संचालक मोबाइल से ही आवेदन कर सकते हैं। इस ऐप के जरिए:

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  • स्कूलों को ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा मिलेगी।
  • आवश्यक दस्तावेज़ और फोटोग्राफ अपलोड करने की सुविधा दी गई है।
  • आवेदन की स्थिति को ट्रैक किया जा सकता है।
    इस डिजिटल प्रक्रिया से स्कूलों को लंबी-चौड़ी फॉर्मैलटीज़ से छुटकारा मिलेगा और उनकी आवेदन प्रक्रिया तेज़ होगी।

25 फरवरी के बाद नहीं मिलेगा कोई और अवसर

राज्य शिक्षा केंद्र ने स्पष्ट कर दिया है कि 25 फरवरी 2025 के बाद आवेदन की तिथि को किसी भी परिस्थिति में आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। सभी प्राइवेट स्कूलों को सलाह दी गई है कि वे समय पर आवेदन प्रक्रिया को पूरा करें ताकि वे अगले सत्र में सुचारू रूप से कार्य कर सकें।

जिला अधिकारियों को सख्त निर्देश

राज्य शिक्षा केंद्र के प्रमुख हरजिंदर सिंह ने सभी जिला कलेक्टर्स और मैदानी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने जिलों के सभी प्राइवेट स्कूलों तक यह सूचना पहुंचाएं। जिला परियोजना समन्वयकों को भी यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि प्रत्येक स्कूल को इस अपडेट की जानकारी मिले और वे आवेदन प्रक्रिया समय पर पूरी करें।

क्या होगा यदि आवेदन नहीं किया गया?

अगर कोई स्कूल 25 फरवरी 2025 तक मान्यता नवीनीकरण या नवीन मान्यता के लिए आवेदन नहीं करता, तो उसे अगले शैक्षणिक सत्र में कार्य करने की पर्मिशन नहीं दी जाएगी।

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  • बिना मान्यता वाले स्कूलों को बंद करने की कार्रवाई की जाएगी।
  • छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, उनके प्रवेश को दूसरी मान्यता प्राप्त स्कूलों में ट्रांसफर किया जाएगा।
  • मान्यता नवीनीकरण के लिए नई प्रक्रिया शुरू करनी होगी, जिससे स्कूलों को फालतू की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।