अस्थाई कर्मचारियों के लिए आई खुशखबरी, सीएम सैनी को भेजी फाइल Govt Employee

Govt Employee: हरियाणा सरकार ने 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों की जॉब सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के लिए नए नियम बनाने का निर्णय लिया है. इसके लिए सरकार ने सीनियर IAS अधिकारियों की एक कमेटी का गठन किया, जिसने हाल ही में इस विषय पर एक बैठक का आयोजन किया. कमेटी ने नियमों का एक मसौदा तैयार किया, जिसे मुख्य सचिव अतुल अग्रवाल ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास मंजूरी के लिए भेजा है.

आउटसोर्सिंग पालिसी

सरकार ने जो नया एक्ट नोटिफाई किया है, उसमें आउटसोर्सिंग पालिसी पार्ट एक का कोई जिक्र नहीं है, जिसके कारण कई विभागों के अफसरों ने उन कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी प्रदान नहीं की है, जो इस पालिसी के तहत काम कर रहे हैं. यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि बहुत से कर्मचारी जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRNL) में नहीं हैं, वे अभी भी विभाग, बोर्ड, निगम में ही कार्यरत हैं.

नियमों का उद्देश्य और उनका असर

इन नवीन नियमों का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जो कर्मचारी आउटसोर्सिंग पालिसी पार्ट एक के तहत काम कर रहे हैं, उन्हें भी जॉब सिक्योरिटी प्रदान की जा सके. यह नियम उन कर्मचारियों को भी लाभ पहुँचाएगा, जिन्होंने 15 अगस्त, 2024 को पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली है और जिनका वेतन 50,000 रुपए से कम है.

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कर्मचारियों की श्रेणी और जॉब सिक्योरिटी की योग्यता

इस नई नीति के अनुसार, अगर किसी कर्मचारी ने किसी विभाग में पांच वर्षों तक काम किया है और उसे 240 दिन की सैलरी मिली है, तो वह जॉब सिक्योरिटी के लिए योग्य माना जाएगा. यह नियम उन कर्मचारियों को भी लागू होता है जो आउटसोर्सिंग पालिसी पार्ट एक या पार्ट दो के तहत काम कर रहे हैं या हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से संबंधित विभाग में तैनात हैं.