Government Scheme: पंजाब सरकार द्वारा गरीब परिवारों की सहायता के लिए राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (National Family Benefit Scheme) लागू की गई है। इस योजना के तहत, यदि किसी परिवार के कमाने वाले मुखिया की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को 20,000 रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता उन परिवारों के लिए आर्थिक मदद प्रदान करेगी, जो पहले से ही वित्तीय रूप से कमजोर स्थिति में हैं।
योजना का उद्देश्य और लाभ
इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों को वित्तीय संकट से बचाना और उन्हें कठिन समय में राहत देना है। जब परिवार का कमाने वाला व्यक्ति असमय मृत्यु को प्राप्त करता है, तो उस परिवार की आर्थिक स्थिति काफी प्रभावित होती है। इस योजना के माध्यम से, पंजाब सरकार उन प्रभावित परिवारों को तात्कालिक सहायता देकर उनके दैनिक जीवन को सुचारू बनाए रखने में मदद करती है।
योजना का लाभ कौन ले सकता है?
सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने जानकारी दी कि यह योजना उन परिवारों के लिए है जो सरकार द्वारा निर्धारित पात्रताओं को पूरा करते हैं। योजना के तहत इन परिवारों को लाभ मिल सकता है:
- गरीब परिवार जिनका मुखिया (कमाने वाला सदस्य) 18 से 60 वर्ष के बीच था।
- परिवार में पति-पत्नी, छोटे बच्चे, अविवाहित लड़कियां और आश्रित माता-पिता शामिल हैं।
- यदि अविवाहित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसके छोटे भाई/बहन या आश्रित माता-पिता इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- घर की आय अर्जित करने वाली महिला भी मुखिया मानी जाएगी और उनके परिवार को भी यह सहायता दी जाएगी।
किसी भी प्रकार की मृत्यु पर मिल सकता है लाभ
योजना के तहत यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी प्रकार की मृत्यु – चाहे वह प्राकृतिक हो या दुर्घटना से हुई हो, गरीब परिवारों को इस योजना के अंतर्गत सहायता दी जाएगी। इस पहल से यह सुनिश्चित होता है कि हर जरूरतमंद परिवार को सरकार की ओर से मदद मिल सके।
पात्रता के लिए आवश्यक मानदंड
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ पात्रता शर्तें तय की गई हैं:
- लाभार्थी परिवार को गरीबी रेखा से नीचे (BPL) आना चाहिए।
- 2011 की जनगणना के अनुसार, वे परिवार जो सामाजिक-आर्थिक जाति के तहत आते हैं, वे भी इस योजना के पात्र होंगे।
- मृतक मुखिया की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- परिवार को जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी से कान्टैक्ट कर आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे।
आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज
इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को अपने नजदीकी जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी से संपर्क करना होगा। आवेदन के लिए ये दस्तावेज जरूरी होंगे:
- मृतक मुखिया का मृत्यु प्रमाण पत्र।
- परिवार का बीपीएल प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड और परिवार के अन्य सदस्यों की पहचान प्रमाण।
- बैंक खाता विवरण, जिसमें अनुदान राशि ट्रांसफर की जाएगी।
- सामाजिक-आर्थिक जाति वर्गीकरण का प्रमाण।
योजना से गरीब परिवारों को कैसे मिलेगा फायदा?
इस योजना के तहत गरीब परिवारों को मिलने वाली 20,000 रुपये की सहायता राशि उनके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। यह राशि परिवार को आर्थिक संबल देने के साथ-साथ उनके रोजमर्रा के खर्चों को पूरा करने में मदद करेगी। कई बार, कमाने वाले व्यक्ति की असमय मृत्यु होने पर परिवार को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। इस योजना से उन परिवारों को राहत मिलेगी, जिससे वे अपने भविष्य की योजना बना सकें।
सरकार की ओर से सामाजिक कल्याण की दिशा में एक और कदम
पंजाब सरकार इस योजना के माध्यम से सामाजिक कल्याण को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। यह उन गरीब परिवारों के लिए राहत की बात है, जिन्हें ईमर्जन्सी में वित्तीय सहायता की जरूरत होती है। मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि यह योजना समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।