House Repair Scheme: अगर आप हरियाणा के निवासी हैं और आपका घर मरम्मत योग्य स्थिति में है, तो आपके लिए यह खबर काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। हरियाणा सरकार लगातार गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए नई योजनाएं शुरू कर रही है। इसी कड़ी में बीआर अंबेडकर आवास योजना के तहत गरीब परिवारों को उनके घर की मरम्मत के लिए 80,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने का फैसला किया गया है।
80,000 रुपये तक की आर्थिक मदद
बीआर अंबेडकर आवास योजना गरीब परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। पहले इस योजना का लाभ केवल अनुसूचित जाति (SC) के बीपीएल परिवारों तक सीमित था, लेकिन अब इसे सभी बीपीएल परिवारों के लिए विस्तारित कर दिया गया है। इस योजना के तहत उन जरूरतमंद परिवारों को सहायता प्रदान की जाएगी जिनके मकान जर्जर हो चुके हैं और जिन्हें मरम्मत की सख्त जरूरत है।
किस मकान को मिलेगा योजना का फायदा?
हरियाणा सरकार ने इस योजना के लिए कुछ पात्रता मानदंड तय किए हैं। सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि आवेदक का मकान कम से कम 10 साल पुराना होना चाहिए। इस योजना का उद्देश्य उन परिवारों को लाभ देना है जिनके घर समय के साथ कमजोर हो चुके हैं और जिनकी मरम्मत करना आवश्यक हो गया है। सरकार द्वारा सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी ताकि मरम्मत का कार्य समय पर पूरा किया जा सके।
किन लोगों को मिलेगा योजना का फायदा?
अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको इन पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा:
- हरियाणा का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
- आवेदक का नाम बीपीएल सूची में होना चाहिए।
- अनुसूचित जाति (SC), पिछड़ा वर्ग (BC) या बीपीएल परिवार से संबंधित होना चाहिए।
- आवेदक के पास मकान की मरम्मत का प्रमाण होना जरूरी है।
- मकान 10 साल या उससे अधिक पुराना होना चाहिए।
योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को कुछ आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। ये दस्तावेज हैं:
- बीपीएल राशन कार्ड – यह प्रमाणित करेगा कि आवेदक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित है।
- जाति प्रमाण पत्र – यदि आवेदक अनुसूचित जाति (SC) या पिछड़ा वर्ग (BC) से है, तो उसे जाति प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
- आधार कार्ड – पहचान प्रमाण के रूप में आधार कार्ड आवश्यक होगा।
- बैंक खाता विवरण – सहायता राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी, इसलिए बैंक खाता नंबर अनिवार्य है।
- मोबाइल नंबर – संपर्क के लिए वैध मोबाइल नंबर जरूरी होगा।
- मकान की फोटो – मरम्मत की आवश्यकता को साबित करने के लिए घर की मौजूदा स्थिति की तस्वीरें।
- बिजली और पानी का बिल – यह प्रमाणित करेगा कि मकान में रह रहे व्यक्ति का सही पता क्या है।
- घर की रजिस्ट्री – यह साबित करने के लिए कि मकान आवेदक के नाम पर है।
- मरम्मत के अनुमानित खर्च का प्रमाण – यह दिखाने के लिए कि मकान की मरम्मत के लिए कितनी राशि की जरूरत है।
कैसे करें ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन?
हरियाणा सरकार ने इस योजना को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से उपलब्ध करवाया है।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले हरियाणा सरकार की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएं।
- ‘बीआर अंबेडकर आवास योजना’ पर क्लिक करें।
- अपना आधार नंबर और फैमिली आईडी दर्ज करें।
- आवेदन पत्र को सही जानकारी के साथ भरें।
- सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको एक आवेदन संख्या प्राप्त होगी, जिसे भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रखें।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- अपने नजदीकी लोक सेवा केंद्र (CSC) या ग्राम सचिवालय में जाएं।
- वहां से आवेदन पत्र प्राप्त करें और सभी जानकारी सही-सही भरें।
- आवश्यक दस्तावेजों की कॉपी अटेच करें।
- आवेदन जमा करने के बाद रसीद प्राप्त करें, जिससे आप अपनी आवेदन स्थिति जांच सकते हैं।