Animal Husbandry Subsidy: हरियाणा सरकार (Haryana Govt) ने वर्ष 2024 में “हरियाणा पशु लोन योजना” की शुरुआत की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य में पशुपालन को बढ़ावा देना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। इस योजना के तहत, हरियाणा के पशुपालकों को विभिन्न पशुओं जैसे गाय, भैंस, बकरी और सूअर के लिए सब्सिडी युक्त लोन प्रदान किया जाता है। यदि आप हरियाणा के निवासी हैं और पशुपालन करते हैं, तो यह योजना आपके लिए बेहद लाभदायक साबित हो सकती है। आइए जानते हैं इस योजना से जुड़ी पूरी जानकारी।
पशुपालकों को मिलेगा सब्सिडी युक्त लोन
हरियाणा पशु लोन योजना के तहत राज्य के पशुपालकों को 25% से 90% तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन को बढ़ावा देना और किसानों की आय में वृद्धि करना है। सरकार का मानना है कि पशुपालन एक लाभदायक व्यवसाय हो सकता है, बशर्ते कि पशुपालकों को आर्थिक सहायता मिले। इस योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी के कारण पशुपालकों को आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी और वे अपने व्यवसाय को और अधिक विकसित कर सकेंगे।
अनुसूचित जाति के पशुपालकों को मिलेगी अधिक सब्सिडी
हरियाणा सरकार ने इस योजना में अनुसूचित जाति (SC) के पशुपालकों को विशेष लाभ देने का प्रावधान किया है। यदि कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति गाय या भैंस पर लोन लेता है, तो उसे 50% तक की सब्सिडी मिलेगी। वहीं, भेड़, बकरी और सूअर पर लोन लेने वालों को 90% तक की सब्सिडी दी जाएगी।
इसका अर्थ यह है कि अनुसूचित जाति के पशुपालकों को केवल 10% राशि का भुगतान करना होगा और शेष राशि सरकार द्वारा वहन की जाएगी। इससे उन लोगों को पशुपालन शुरू करने और अपना बिजनस बढ़ाने का सुनहरा अवसर मिलेगा, जिनके पास पहले पूंजी की कमी के कारण यह पॉसिबल नहीं था।
सामान्य जाति के पशुपालकों के लिए भी लाभ
यह योजना सिर्फ अनुसूचित जाति के पशुपालकों के लिए नहीं है, बल्कि सामान्य जाति के लोग भी इसका लाभ उठा सकते हैं। सामान्य जाति के पशुपालकों को इस योजना के तहत गाय, भैंस, भेड़, बकरी और सूअर पर 25% तक की सब्सिडी दी जाएगी। इसके तहत, वे 4 से 10 पशुओं की डेयरी खोल सकते हैं और अपने बिजनस को बढ़ा सकते हैं।
योजना के तहत पात्रता और जरूरी शर्तें
हरियाणा पशु लोन योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ पात्रता शर्तों को पूरा करना जरूरी है:
- हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- पशुपालन का अनुभव और कम से कम 4 पशु होने चाहिए।
- डेयरी संचालन के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए।
- आवेदक के पास जरूरी दस्तावेज उपलब्ध होने चाहिए।
इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
योजना के तहत आवेदन करने के लिए इन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- आधार कार्ड (Aadhar Card)
- फैमिली आईडी (Family ID)
- जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate) (यदि लागू हो)
- मोबाइल नंबर (Mobile Number)
- पासपोर्ट साइज फोटो (Passport Size Photo)
- बैंक पासबुक की कॉपी (Bank Copy)
- बैंक NOC (Bank No Objection Certificate)
- पैन कार्ड (PAN Card)
- पशु शेड की फोटो (Shed Photo)
- वोटर कार्ड (Voter ID)
इन सभी दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ जमा करना आवश्यक है, ताकि आवेदन प्रक्रिया में कोई देरी न हो।
कैसे करें अप्लाई?
हरियाणा पशु लोन योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया बेहद आसान है। आवेदन करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें:
- नजदीकी बैंक या पशुपालन विभाग के कार्यालय जाएं।
- वहां से आवेदन पत्र प्राप्त करें।
- आवेदन पत्र में सभी आवश्यक जानकारी भरें।
- सभी आवश्यक दस्तावेजों को अटेच करें।
- फॉर्म को बैंक में जमा करें।
- बैंक और पशुपालन विभाग द्वारा दस्तावेजों की जांच की जाएगी।
- मंजूरी मिलने के बाद लोन की राशि आपके बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।
योजना का लाभ उठाकर पशुपालक कैसे बढ़ा सकते हैं अपनी आय?
हरियाणा पशु लोन योजना का लाभ उठाकर पशुपालक अपने व्यवसाय को कई तरीकों से बढ़ा सकते हैं:
- डेयरी फार्मिंग (Dairy Farming): गाय और भैंस पालकर दूध उत्पादन कर सकते हैं।
- बकरी पालन (Goat Farming): बकरियों का पालन कर दूध और मांस उत्पादन बढ़ा सकते हैं।
- सूअर पालन (Pig Farming): सूअर पालन से भी अच्छी आमदनी प्राप्त की जा सकती है।
- भेड़ पालन (Sheep Farming): भेड़ पालन कर ऊन और मांस उत्पादन से आय अर्जित की जा सकती है।