Haryana Government: हरियाणा सरकार ने हाल ही में राज्य के एक्सटेंशन और गेस्ट लेक्चरर्स को एक बड़ी सौगात दी है। सरकार ने इनकी नौकरी को 58 साल की उम्र तक सुरक्षित करने का फैसला लिया है। इससे पहले, सरकार ने कच्चे कर्मचारियों को राहत देते हुए उनकी नौकरी पक्की की थी। अब इस नए फैसले के तहत तकनीकी कॉलेजों और राजकीय महाविद्यालयों में तैनात अतिथि संकाय (Guest Faculty) को भी स्थायित्व प्रदान किया गया है।
विधायी विभाग ने जारी किया नोटिफिकेशन
इस फैसले की ऑफिसियल पुष्टि हरियाणा सरकार के विधि एवं विधायी विभाग के विशेष सचिव अमरजीत सिंह द्वारा की गई है। शुक्रवार को इस संबंध में ऑफिसियल नोटिफिकेशन जारी किया गया। यह फैसला राज्य के सैकड़ों एक्सटेंशन और गेस्ट लेक्चरर्स के भविष्य को सुरक्षित करेगा और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा।
राज्यपाल ने दी मंजूरी
हरियाणा सरकार ने इस फैसले को लागू करने के लिए पिछले वर्ष नवंबर में विधानसभा सत्र के दौरान एक विधेयक पास कराया था। इसके बाद, यह विधेयक 3 फरवरी को राज्यपाल की मंजूरी के बाद कानूनी रूप से प्रभावी हो गया। इससे पहले, गेस्ट लेक्चरर्स और एक्सटेंशन लेक्चरर्स को लेकर कोई स्थायी पॉलिसी नहीं थी, जिससे वे अपने भविष्य को लेकर परेशान थे।
इनको मिलेगा फायदा
सरकार के इस फैसले के तहत वे एक्सटेंशन और गेस्ट लेक्चरर्स, जिन्होंने 15 अगस्त 2024 तक लगातार 5 साल की सेवा पूरी कर ली है, उन्हें 58 साल की उम्र तक नहीं हटाया जाएगा। इससे हजारों शिक्षकों को राहत मिलेगी और वे बिना किसी असमंजस के अपनी सेवाएं दे सकेंगे।
पक्के प्रिन्सपल की तरह मिलेगा महंगाई भत्ता
हरियाणा सरकार ने इन अतिथि और एक्सटेंशन लेक्चरर्स को नियमित प्राध्यापकों (Permanent Professors) की तरह महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) देने का भी फैसला लिया है। यह भत्ता हर साल जनवरी और जुलाई में बढ़ाया जाएगा, जिससे उन्हें आर्थिक मजबूती मिलेगी।
अतिरिक्त सुविधाएं जो अब मिलेंगी
सरकार ने न केवल नौकरी सुरक्षा, बल्कि इन शिक्षकों को कई एक्स्ट्रा सुविधाएं भी देने का फैसला लिया है। ये सुविधाएं हैं:
- चिरायु योजना (Chirayu Yojana) – स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा।
- मृत्यु सह सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी (Retirement Gratuity) – सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सहायता।
- मातृत्व लाभ (Maternity Benefit) – महिला शिक्षकों को गर्भावस्था के दौरान विशेष सुविधाएं।
- एक्सग्रेसिया (Ex-Gratia) – आकस्मिक दुर्घटनाओं में आर्थिक मदद।
किन शिक्षकों को नहीं मिलेगा यह लाभ?
हरियाणा सरकार के इस फैसले से हजारों शिक्षक लाभान्वित होंगे, लेकिन कुछ श्रेणियों के शिक्षकों को इसका लाभ नहीं मिलेगा:
- जो पहले ही 58 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं – वे इस योजना में शामिल नहीं होंगे।
- जिन्होंने स्वेच्छा से त्यागपत्र (Resignation) दिया है – वे इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे।
- जो नए भर्ती हुए हैं और 5 साल की सेवा पूरी नहीं कर पाए हैं – वे भी इस योजना से बाहर रहेंगे।
हरियाणा के राजकीय महाविद्यालयों में तैनात एक्सटेंशन और गेस्ट लेक्चरर्स की संख्या
हरियाणा सरकार के अनुसार, राज्य में वर्तमान में:
- 2000 से अधिक एक्सटेंशन लेक्चरर्स कार्यरत हैं।
- 46 गेस्ट लेक्चरर्स विभिन्न महाविद्यालयों में पढ़ा रहे हैं।
- 1400 से अधिक कोन्टरक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर्स विश्वविद्यालयों में सेवा दे रहे हैं।