Unmarried Pension Scheme: हरियाणा सरकार ने अविवाहित पुरुषों और महिलाओं के लिए एक विशेष आर्थिक सहायता योजना की घोषणा की है. इस योजना के तहत सरकार उन अविवाहित व्यक्तियों को प्रति महीना निश्चित राशि देगी जिन्होंने शादी नहीं हुई है और जिनकी आयु निर्धारित सीमा में है.
योजना का उद्देश्य और लाभ
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा इस योजना का शुभारंभ (scheme launch by CM Manohar Lal Khattar) करने का मुख्य उद्देश्य उन व्यक्तियों को समर्थन प्रदान करना है जो अविवाहित हैं और आर्थिक रूप से कमजोर हैं. इस योजना से उन्हें एक स्वतंत्र और सम्मानजनक जीवन जीने में मदद मिलेगी.
योजना की पात्रता और आवेदन प्रक्रिया
इस योजना के लिए पात्रता मानदंड (eligibility criteria) काफी स्पष्ट हैं. आवेदक को हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए और उसकी उम्र 40 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए. इसके अलावा, आवेदक की वार्षिक आय निर्धारित सीमा से कम होनी चाहिए. आवेदन की प्रक्रिया (application process) सरल और सुगम है, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन किया जा सकता है.
आवश्यक दस्तावेज़ और आवेदन के लिए महत्वपूर्ण लिंक्स
योजना में आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ों में आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र, और बैंक खाता विवरण शामिल हैं. सरकारी वेबसाइट पर जाकर आवेदक संबंधित लिंक्स (important links for application) के माध्यम से योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं और सभी जरूरी जानकारी ले सकते हैं.