श्रमिक मजदूरों को घर बनाए के लिए मिलेगा पैसा, इस सरकारी योजना से मिलेगी आर्थिक मदद Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana

Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana: भारत सरकार और राज्य सरकारें गरीब वर्ग और श्रमिकों के कल्याण के लिए कई योजनाएँ चला रही हैं। इसी कड़ी में निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के तहत श्रमिकों को अपने घर बनाने के लिए 1.50 लाख रुपये तक की सब्सिडी या अनुदान दिया जा रहा है। यदि कोई श्रमिक 5 लाख रुपये की लागत से मकान बनाता है, तो सरकार कुल लागत का 25% अनुदान देगी।

मकान निर्माण के लिए किस योजना के तहत मिलेगा लाभ?

राज्य सरकार की निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के तहत मजदूरों को अपने घर के निर्माण में आर्थिक सहायता दी जाती है। योजना का लाभ उन्हीं श्रमिकों को मिलेगा, जिनके पास खुद की जमीन होगी। इस योजना के तहत सभी पात्र लाभार्थियों को डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से अनुदान राशि उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।

योजना के लिए पात्रता और शर्तें

सरकार ने इस योजना का लाभ केवल उन श्रमिकों को देने का निर्णय लिया है जो इन पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं:

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  1. बीपीएल श्रेणी के श्रमिकों को प्राथमिकता दी जाएगी।
  2. अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और विशेष योग्यजन (PWD) को विशेष लाभ दिया जाएगा।
  3. श्रमिक को कम से कम 1 वर्ष तक सनिर्माण कर्मकार मंडल में रजिस्टर्ड होना चाहिए।
  4. आवेदक के पास खुद की जमीन होनी आवश्यक है, जो विवाद रहित और बंधक मुक्त हो।
  5. पति-पत्नी दोनों को एक ही मकान के लिए अनुदान मिलेगा।
  6. पहले से किसी अन्य सरकारी आवास योजना का लाभ प्राप्त करने वाले इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
  7. दो पुत्री वाले श्रमिक परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।
  8. आवेदक की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  9. बैंक खाता आधार से लिंक होना आवश्यक है।

योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो इन दस्तावेजों की जरूरत होगी:

  1. आधार कार्ड
  2. आय प्रमाण-पत्र
  3. श्रमिक पंजीयन कार्ड
  4. बीपीएल राशन कार्ड
  5. जाति प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)
  6. बैंक पासबुक का विवरण
  7. पासपोर्ट साइज फोटो
  8. आधार से लिंक मोबाइल नंबर

योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

यदि आप इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:

  1. सबसे पहले राज्य की ऑफिसियल वेबसाइट https://labour.rajasthan.gov.in/Schemes.aspx पर जाएं।
  2. BOCW Board (Building and Other Construction Workers Board) के ऑप्शन पर क्लिक करें।
  3. Schemes (योजनाएं) के सेक्शन में जाएं और निर्माण श्रमिक सुलभ योजना पर क्लिक करें।
  4. आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें और उसमें आवश्यक जानकारी भरें।
  5. सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करें।
  6. आवेदन जमा करें और उसकी एक कॉपी अपने पास रखें।

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया:

  1. राज्य के श्रम विभाग कार्यालय या निकटतम पंचायत कार्यालय में जाएं।
  2. वहां से आवेदन फॉर्म प्राप्त करें और आवश्यक विवरण भरें।
  3. सभी आवश्यक दस्तावेजों की कॉपी संलग्न करें।
  4. आवेदन को श्रम विभाग में जमा करें।
  5. आवेदन की प्रक्रिया की स्थिति जानने के लिए संबंधित कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

योजना से मिलने वाले लाभ

  1. घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता।
  2. लाभार्थी को सीधे बैंक खाते में अनुदान राशि का भुगतान।
  3. गरीब मजदूरों और श्रमिकों को अपना मकान बनाने में मदद।
  4. बीपीएल और विशेष वर्ग के लोगों को प्राथमिकता।
  5. योजना के तहत पूर्ण पारदर्शिता और ऑनलाइन ट्रैकिंग सुविधा।

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