Dry Day: दिल्ली विधानसभा चुनाव के कारण फरवरी 2025 में कई दिन शराब की दुकानें और शराब सर्विस वाले ठेके बंद रहेंगे। दिल्ली आबकारी विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, 3 फरवरी की शाम 6 बजे से 5 फरवरी की शाम 6 बजे तक शराब की बिक्री और सर्विस पर पूरी तरह से रोक रहेगी। इसके अलावा, 8 फरवरी को मतगणना के दिन भी शराब की दुकानें बंद रहेंगी।
ड्राई डे पर क्या रहेगा बैन?
ड्राई डे के दौरान:
- सभी शराब की दुकानें बंद रहेंगी।
- होटल, रेस्तरां, क्लब और अन्य प्रतिष्ठानों में शराब सर्विस की पर्मिशन नहीं होगी।
- दिल्ली आबकारी विभाग द्वारा कड़ी निगरानी रखी जाएगी, ताकि आदेश का पालन सुनिश्चित किया जा सके।
- किसी भी व्यक्ति या संगठन को चुनावी माहौल प्रभावित करने के लिए शराब वितरण करने की पर्मिशन नहीं होगी।
दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार का लास्ट चरण
दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। इस बार भाजपा, आम आदमी पार्टी (AAP) और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं ने चुनावी सभाएं और रोड शो किए। वहीं, आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सहित कई नेताओं ने प्रचार अभियान में हिस्सा लिया।
आरके पुरम में रैली के दौरान पीएम मोदी ने किया जनता का अभिवादन
चुनावी माहौल को गरमाने के लिए दिल्ली में कई हाई-प्रोफाइल रैलियां आयोजित की गईं। आरके पुरम में आयोजित रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता का अभिवादन किया और चुनाव में भाजपा के सपोर्ट की अपील की।
5 फरवरी को सुबह 7 बजे से होगा मतदान
दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 5 फरवरी को सुबह 7 बजे से शुरू होगा और शाम 6 बजे तक चलेगा। सभी मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है।
मतदान के दिन क्या रहेंगी प्रमुख व्यवस्थाएं?
- मतदाताओं के लिए पहचान पत्र (वोटर आईडी) या अन्य मान्य दस्तावेज लाना अनिवार्य होगा।
- मतदान केंद्रों पर कोविड-19 सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा।
- वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग मतदाताओं के लिए खास सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
- चुनाव आयोग द्वारा ईवीएम और वीवीपैट की अतिरिक्त जांच की गई है, ताकि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित किए जा सकें।
दिल्ली में चुनावी मुकाबले में 699 उम्मीदवार
दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए कुल 699 उम्मीदवार मैदान में हैं। चुनाव आयोग के अनुसार, एक करोड़ 56 लाख 14 हजार मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और इन उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में कैद होगा।
कब होगा चुनाव प्रचार बंद?
चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार, मतदान से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। लिहाजा, 3 फरवरी की शाम 6 बजे के बाद किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार को चुनाव प्रचार करने की पर्मिशन नहीं होगी।