Free Ration Scheme: केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत देशभर में करोड़ों लोगों को हर महीने मुफ्त राशन दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को गेहूं, चावल और अन्य खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। सरकार ने यह योजना कोविड-19 महामारी के दौरान लोगों की सहायता के लिए शुरू की थी, लेकिन अब भी यह योजना जारी है।
योजना का गलत इस्तेमाल करने वालों पर कड़ी नजर
PMGKAY योजना का लाभ उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए जो वास्तव में जरूरतमंद हैं, लेकिन वर्तमान में ऐसे कई लोग भी इसका लाभ उठा रहे हैं जो आर्थिक रूप से सक्षम हैं। सरकार अब ऐसे अपात्र लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के मूड में है।
राशन कार्ड सरेंडर करने की अपील
गिरिडीह जिले के आपूर्ति पदाधिकारी कमला सिंह ने बताया कि जो लोग पात्र नहीं हैं और फिर भी मुफ्त राशन का लाभ उठा रहे हैं, उन्हें जल्द से जल्द अपने राशन कार्ड सरेंडर कर देना चाहिए। ऐसा न करने पर सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है।
राशन पर लगेगा 12% ब्याज
अगर कोई अपात्र व्यक्ति सरकार की इस योजना के तहत अनाज लेता है और समय रहते अपना राशन कार्ड सरेंडर नहीं करता है, तो उस पर 12% ब्याज के साथ राशन की वसूली की जाएगी। साथ ही, ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
जिला स्तर पर सख्त निगरानी
जिला प्रशासन ने अपात्र लोगों की पहचान करने और सरकारी योजनाओं के सही कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए जांच कमेटी गठित की है। इस कमेटी को सभी पीडीएस दुकानों (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) की निगरानी करने और गलत तरीके से योजना का लाभ उठाने वालों की पहचान करने का निर्देश दिया गया है।
किन लोगों को नहीं मिलेगा इस योजना का फायदा?
सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इन वर्गों के लोग इस योजना के तहत पात्र नहीं माने जाएंगे:
- सरकारी कर्मचारी और उनके परिवार
- जिनके पास पांच एकड़ या उससे अधिक सिंचित भूमि है
- चार पहिया वाहन (कार) रखने वाले लोग
- आयकरदाता (Income Tax Payers)
- जिनकी वार्षिक आय एक निश्चित सीमा से अधिक है
पात्रता की जांच कैसे करें?
अगर आपको संदेह है कि आप इस योजना के तहत पात्र हैं या नहीं, तो आप https://dfpd.gov.in/pmgka.html/hi पर जाकर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वेबसाइट पर पात्रता से जुड़ी पूरी जानकारी उपलब्ध है।