Toll Tax New Rule: नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हाल ही में यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ नए नियम पेश किए हैं, जिनके तहत विशेष परिस्थितियों में टोल टैक्स से छूट मिल सकती है. इन नियमों का उद्देश्य हाईवे पर सफर को और अधिक सुविधाजनक और तेज बनाना है.
टोल प्लाजा पर अधिक समय तक रुकने पर छूट
अगर आपका वाहन टोल प्लाजा पर 10 सेकंड से ज्यादा समय तक रुकता है, तो आपको टोल टैक्स (toll tax) से मुक्ति मिलेगी. यह नियम लंबी कतारों और अनावश्यक प्रतीक्षा को कम करने के लिए लागू किया गया है, जिससे यात्रा को अधिक तेज और सुविधाजनक बनाया जा सके.
लंबी कतारों में छूट का प्रावधान
यदि किसी टोल प्लाजा पर 100 मीटर या उससे अधिक की कतार लग जाती है, तो वहां फंसे वाहन चालकों को भी टोल टैक्स से छूट दी जाएगी. यह नियम विशेष रूप से उन प्लाजाओं पर लागू होगा, जहां ट्रैफिक जाम (traffic jam) की स्थिति हो.
FASTag खराब होने पर छूट
अगर टोल प्लाजा पर FASTag स्कैनर काम नहीं कर रहा है या आपका FASTag किसी तकनीकी खराबी के कारण स्कैन नहीं हो पा रहा है, तो इस स्थिति में भी आपको टोल टैक्स से छूट दी जाएगी. यह नियम यात्रा को और भी सुविधाजनक बनाता है.
गलती से टोल टैक्स कट जाने पर क्या करें?
अगर आपने नियमों के अनुसार टोल टैक्स से छूट प्राप्त करने का दावा किया था लेकिन फिर भी टोल दिया गया है, तो आप NHAI हेल्पलाइन नंबर 1033 पर कॉल कर सकते हैं या अपनी शिकायत NHAI पोर्टल या बैंक के माध्यम से दर्ज करा सकते हैं. इससे आपको अनुचित रूप से कटे हुए टोल टैक्स का रिफंड मिल सकता है.
FASTag की जरूरत और फायदे
सरकार ने यातायात की आसानी और टोल पेमेंट को आसान बनाने के लिए FASTag को अनिवार्य कर दिया है. FASTag के उपयोग से न केवल समय की बचत होती है बल्कि ईंधन की खपत में भी कमी आती है. यह डिजिटल भुगतान प्रणाली यात्रा को और भी अधिक सुविधाजनक बनाती है.