Hotel New Rules: गाजियाबाद में अब होटल और गेस्ट हाउस संचालित करने के लिए नगर निगम से अनुमति लेना अनिवार्य होगा. सराय एक्ट के तहत नगर निगम की स्वीकृति के बिना संचालित हो रहे होटल और लॉज सील किए जाएंगे. अभी तक होटल संचालक केवल अन्य विभागों से अनुमति लेकर संचालन कर रहे थे. लेकिन अब नगर निगम की स्वीकृति भी जरूरी होगी. हाल ही में गाजियाबाद और ट्रांस हिंडन क्षेत्र में पुलिस ने कई होटलों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें बंद कराया था.
पुलिस और नगर निगम की सख्ती से बढ़ी हलचल
पिछले दिनों पुलिस द्वारा चलाए गए अभियान में सामने आया कि कई होटल बिना पंजीकरण और आवश्यक मानकों को पूरा किए बिना ही संचालित हो रहे थे. इनमें से कुछ होटलों की शिकायत स्थानीय निवासियों द्वारा की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की. इस कार्रवाई के बाद होटल संचालकों में हड़कंप मच गया है और अब वे नगर निगम से अनुमति लेने के लिए आवेदन कर रहे हैं. नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग में हर दिन 5 से 10 आवेदन आ रहे हैं.
सराय एक्ट के तहत बनाई गई नई कमेटी
सराय एक्ट के तहत नगर निगम ने एक विशेष कमेटी गठित की है. जिसमें प्रशासन, पुलिस और नगर निगम के अधिकारी शामिल हैं. यह कमेटी होटल संचालकों के आवेदन की जांच करेगी और तय करेगी कि उन्हें अनुमति दी जाए या नहीं.
192 होटल और लॉज किए गए सील
जनवरी 2025 में गाजियाबाद पुलिस ने सराय एक्ट के तहत बिना पंजीकरण चल रहे 192 होटल और लॉज को सील किया. सबसे अधिक कार्रवाई बजरिया और ट्रांस हिंडन क्षेत्र में की गई. जहां 82 से ज्यादा होटल बंद कर दिए गए. नगर निगम भी अब पुलिस के साथ मिलकर अवैध रूप से संचालित होटलों पर कार्रवाई करेगा.
बिना मंजूरी मकानों में चल रहे होटल
गाजियाबाद ही नहीं गुरुग्राम में भी बिना अनुमति के कई गेस्ट हाउस और होटल संचालित हो रहे हैं. गुरुग्राम के सेक्टर-15, पार्ट-2 में चार मकानों में बिना मंजूरी के गेस्ट हाउस और होटल चलाए जा रहे थे. इसके अलावा संचालकों ने स्टिल्ट पार्किंग में भी अवैध रूप से ऑफिस और कमरे बना दिए हैं. इस मामले में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के प्रशासक को शिकायत दी है. प्रशासक ने संपदा अधिकारी को नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.
होटल संचालकों को अब नियमों का पालन करना होगा
सराय एक्ट के तहत होटल संचालकों को अब सभी आवश्यक नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा. होटल और गेस्ट हाउस संचालन के लिए नगर निगम की स्वीकृति अनिवार्य होगी. अन्यथा होटल सील किए जाएंगे.