Pradhan Mantri Awas Yojana: योगी सरकार उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी-दो लागू करने जा रही है. इस योजना का उद्देश्य सभी वर्गों को सस्ती और सुरक्षित आवास सुविधाएं प्रदान करना है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और जल्द ही इसे लागू करने की तैयारी की जा रही है.
दुर्बल और निम्न वर्ग के साथ मध्य वर्ग को भी मिलेगा लाभ
इस योजना में दुर्बल आर्य वर्ग (EWS), निम्न आर्य वर्ग (LIG) और इस बार मध्य आर्य वर्ग (MIG) के लोगों को भी पात्र माना गया है. जो लोग अपनी जमीन पर मकान बनाना चाहते हैं, उन्हें ढाई लाख रुपये तक का अनुदान मिलेगा.
बुजुर्गों और विधवा महिलाओं को मिलेगी अतिरिक्त सहायता
बुजुर्गों को इस योजना के तहत 30,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी. वहीं विधवा और परित्यक्ता महिलाओं को 20,000 रुपये अतिरिक्त सहायता के रूप में मिलेंगे. इसके अलावा यदि कोई लाभार्थी 12 महीने के भीतर मकान बनाता है, तो उसे 10,000 रुपये पुरस्कार स्वरूप दिए जाएंगे.
योजना में अनुदान और पात्रता की शर्तें
योजना में विभिन्न श्रेणियों के लिए अनुदान और पात्रता शर्तें तय की गई हैं:
- ब्याज सब्सिडी योजना: बैंक से लोन लेने वाले लाभार्थियों को ढाई लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी.
- लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण योजना: अपनी जमीन पर 30 वर्ग मीटर का मकान बनाने वालों को ढाई लाख रुपये का अनुदान.
- भागीदारी में किफायती आवास योजना: विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद द्वारा बनाए गए मकानों पर ढाई लाख रुपये तक की छूट.
- किफायती किराए की आवास योजना: किराए पर मकान उपलब्ध कराने के लिए मकान बनाए जाएंगे.
पांच साल तक मकान बेचने पर रोक
कैबिनेट के फैसले के अनुसार इस योजना के तहत बनाए गए मकानों को पांच साल तक न तो बेचा जा सकेगा और न ही किसी अन्य के नाम पर हस्तांतरित किया जा सकेगा. यह निर्णय योजना का दुरुपयोग रोकने के लिए लिया गया है.
पात्रता के नियम
योजना में शामिल होने के लिए लाभार्थियों को कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी:
- परिवार के पास पहले से कोई मकान नहीं होना चाहिए.
- लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी, अविवाहित पुत्र और पुत्री शामिल होंगे.
- विधवाओं, विकलांग व्यक्तियों, ट्रांसजेंडर्स, अनुसूचित जाति/जनजाति, अल्पसंख्यकों और अन्य वंचित वर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी.
आय सीमा के अनुसार वर्गीकरण
योजना में पात्रता के लिए परिवार की वार्षिक आय के अनुसार वर्गीकरण किया गया है:
- ईडब्ल्यूएस (दुर्बल आर्य वर्ग): तीन लाख रुपये तक.
- एलआईजी (निम्न आर्य वर्ग): तीन से छह लाख रुपये तक.
- एमआईजी (मध्य आर्य वर्ग): छह से नौ लाख रुपये तक.
खास वर्गों पर विशेष ध्यान
इस योजना में विशेष रूप से सफाई कर्मचारी, स्ट्रीट वेंडर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, भवन निर्माण श्रमिक, और झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी. इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत आने वाले कामगारों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा.
योजना की प्रक्रिया और लाभ
नगर विकास विभाग योजना को लागू करने की जिम्मेदारी संभालेगा. लाभार्थियों का चयन उनके आवासीय और वित्तीय स्थिति के आधार पर किया जाएगा. यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की “सभी को घर” देने की पहल का हिस्सा है.