Property Seized: मध्यप्रदेश में बिजली बिल बकाया रखने वाले उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है. यदि आप भी प्रदेश के निवासी हैं और लंबे समय से बिजली बिल नहीं भर पाए हैं तो अब सतर्क हो जाइए. क्योंकि बिजली विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए 25 हजार रुपये से ज्यादा बकाया रखने वालों की संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी कर दिया है. विभाग ने बकायेदारों की सूची तैयार कर ली है और जल्द ही नोटिस जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी.
बिजली बिल नहीं भरने वालों की संपत्ति होगी जब्त
मध्यप्रदेश सरकार ने बिजली विभाग को सख्त निर्देश दिए हैं कि जिन उपभोक्ताओं का बकाया ₹25,000 या उससे अधिक है, उनकी संपत्ति कुर्क की जाए. इस आदेश के तहत पहले चल संपत्ति और फिर अचल संपत्ति को जब्त किया जाएगा. चल संपत्ति में उपभोक्ताओं के वाहन जैसे कार, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल आदि शामिल हैं. यदि इसके बाद भी बकाया नहीं चुकाया गया तो अचल संपत्ति में भूमि और मकान को भी कुर्क किया जाएगा.
क्यों उठाया गया यह सख्त कदम?
बिजली विभाग के अधिकारियों के मुताबिक लगातार बिजली उपभोक्ताओं को मिलने वाली सब्सिडी और एरियर में राहत देने की वजह से विभाग का कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है. विभाग की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी है. जिसको सुधारने के लिए अब वसूली अभियान को तेज कर दिया गया है. सरकार ने पहले उपभोक्ताओं को कई बार राहत दी थी लेकिन अब विभाग ने बकाया वसूली के लिए सख्त रुख अपनाया है.
प्रदेश में 25 हजार उपभोक्ताओं को भेजे गए नोटिस
बिजली विभाग ने मध्यप्रदेश में बकाया उपभोक्ताओं की एक नई सूची तैयार की है. जानकारी के अनुसार प्रदेश के करीब 25 हजार उपभोक्ताओं को पहले ही नोटिस भेजे जा चुके हैं. विभाग ने फॉर्म ए और फॉर्म बी के तहत पहले चरण में नोटिस जारी किए और अब सीधी कुर्की की प्रक्रिया अपनाई जाएगी. अधिकारियों ने बताया कि यदि समय रहते उपभोक्ता बकाया राशि जमा नहीं करते हैं तो उनके वाहन और अन्य चल संपत्तियां जब्त कर ली जाएंगी.
पुलिस और प्रशासन की मदद से होगी कार्रवाई
बिजली विभाग की ओर से बताया गया है कि इस कार्रवाई को प्रशासन और पुलिस बल की सहायता से अंजाम दिया जाएगा. विभाग के अधिकारी, पुलिस टीम और तहसील प्रशासन मिलकर बकायेदारों की संपत्ति कुर्क करने पहुंचेंगे. इसमें सबसे पहले बकायेदारों के घरों पर मौजूद कार, बाइक, ट्रैक्टर आदि को कब्जे में लिया जाएगा. अगर फिर भी भुगतान नहीं किया गया तो दूसरे चरण में जमीन और मकान जैसी अचल संपत्ति पर भी विभाग का कब्जा हो जाएगा.
दूसरे चरण में अचल संपत्ति की होगी कुर्की
दूसरे चरण में विभाग सीधे जमीन और मकान पर कार्रवाई करेगा. विभाग के अधिकारी उन संपत्तियों पर ‘यह संपत्ति बिजली विभाग के कब्जे में है’ लिखा बोर्ड लगाएंगे और संबंधित प्लॉट या जमीन पर विभाग का सीधा कब्जा हो जाएगा. जब तक बकाया राशि जमा नहीं की जाती. तब तक उस जमीन का कोई भी क्रय-विक्रय नहीं हो सकेगा. इस प्रकार विभाग ने यह साफ कर दिया है कि अब कोई भी बकायेदार बिना भुगतान किए संपत्ति से राहत नहीं पा सकेगा.
उपभोक्ताओं के पास अभी भी है मौका
हालांकि विभाग ने उपभोक्ताओं को अंतिम मौका देते हुए यह भी कहा है कि जिन उपभोक्ताओं के पास बकाया है वे जल्द से जल्द अपना बिल जमा कर दें. नोटिस मिलने के बाद भी यदि बकाया जमा कर दिया जाता है तो कुर्की की कार्रवाई टाली जा सकती है. विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वह कार्रवाई से बचने के लिए समय रहते अपना बकाया बिजली बिल जमा कर दें.
विभाग ने बनाई है विशेष वसूली टीम
बिजली विभाग ने इस काम के लिए विशेष वसूली टीमें भी बनाई हैं. ये टीमें पहले से तय गांवों और शहरों में जाकर उन उपभोक्ताओं की पहचान कर रही हैं जिन पर बकाया है. इसके बाद टीमें संबंधित थाने और प्रशासन से समन्वय बनाकर वसूली अभियान चलाएंगी.
क्यों जरूरी है यह कार्रवाई?
बिजली विभाग का कहना है कि बकाया न वसूलने से विभाग को प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है. इससे बिजली आपूर्ति और अन्य कार्यों में कठिनाई आ रही है. इसलिए विभाग ने अब उन उपभोक्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का फैसला लिया है जो बार-बार चेतावनी के बावजूद भुगतान नहीं कर रहे हैं. विभाग का यह भी कहना है कि अगर बकाया वसूली समय पर नहीं हुई तो इससे बिजली की गुणवत्ता और नियमित आपूर्ति पर भी असर पड़ सकता है.
क्या कहते हैं अधिकारी?
बिजली विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि “अब विभाग पूरी सख्ती के साथ बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई करेगा. उपभोक्ताओं को बार-बार राहत दी गई थी लेकिन अब वसूली सुनिश्चित करने के लिए संपत्ति कुर्क करने का फैसला लिया गया है.”