Punjab Restriction: फिरोजपुर जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। एडीशनल जिला मैजिस्ट्रेट डॉ. निधि बांबा ने धारा 163 के तहत विभिन्न पाबंदियों के आदेश जारी किए हैं। ये सभी पाबंदीयां अगले दो महीनों तक जिले में प्रभावी रहेंगे। प्रशासन ने साफ किया है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
खनिज निकासी और बोरवेल निर्माण पर सख्त नियम
जिले में सायं 5 बजे से सुबह 7 बजे तक छोटे खनिजों की निकासी पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इसके अलावा, बिना मंजूरी के बोरवेल या ट्यूबवेल के लिए भूमि खोदने पर भी पाबंदी लगा दिया गया है।
- बोरवेल खोदने के लिए 15 दिन पहले एडवांस मंजूरी लेनी होगी।
- निर्माण स्थल पर सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य होगा।
- नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
वाहनों पर सख्ती
सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अब चेहरा ढंककर किसी भी प्रकार का वाहन चलाने पर रोक लगा दी गई है। इससे असामाजिक तत्वों की पहचान करना आसान होगा और अपराध दर में कमी आएगी। पुलिस इन नियमों का सख्ती से पालन करवाने के लिए जगह-जगह चेकिंग अभियान चलाएगी।
विवाह समारोहों में हथियार लाने और प्रदर्शन पर रोक
शादी समारोहों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने हथियार लेकर आने या प्रदर्शन करने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है।
- कोई भी व्यक्ति विवाह या अन्य समारोहों में हथियार लेकर नहीं जा सकेगा।
- सार्वजनिक स्थानों पर हथियार लहराने या प्रदर्शन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
- पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी उल्लंघन की स्थिति में तत्काल कार्रवाई करें।
अश्लील पोस्टर और सिंथेटिक डोर पर पाबंदी
शहर की सुंदरता और सामाजिक सौहार्द्र बनाए रखने के लिए अश्लील पोस्टर लगाने पर पाबंदी लगाया गया है। इसके अलावा, सिंथेटिक डोर (मांझा) के इस्तेमाल पर भी रोक लगाई गई है।
- यदि कोई व्यक्ति पब्लिक या प्राइवेट स्थानों पर अश्लील पोस्टर लगाता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।
- सिंथेटिक डोर के उपयोग से पक्षियों और लोगों को गंभीर चोटें आने का खतरा रहता है, इसलिए इसके बेचने और उपयोग दोनों पर पाबंदी रहेगी।
पब्लिक स्थानों पर हथियार प्रदर्शन पर कड़ी कार्रवाई
शहर की कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पब्लिक स्थानों पर हथियारों के प्रदर्शन पर सख्त रोक लगा दी गई है। पुलिस प्रशासन ने इसे गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
- हथियारों का बेवजह प्रदर्शन या सार्वजनिक स्थानों पर ले जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है।
- पुलिस को आदेश दिए गए हैं कि सेंसेटिव इलाकों में एक्स्ट्रा गश्त लगाई जाए।
रोष रैलियों और पुतला जलाने पर रोक
जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने रोष रैलियों, पुतला जलाने और आवाजाही में बाधा डालने जैसी ऐक्टिविटी पर पाबंदी लगा दिया है।
- किसी भी संगठन या व्यक्ति को बिना पर्मिशन रैली निकालने की अनुमति नहीं होगी।
- पुतला जलाने पर सख्ती से रोक लगाई गई है।
- प्रशासन ने क्लीयर किया कि किसी भी प्रकार की अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।