इस बैंक पर RBI ने लगाया 39 लाख का जुर्माना, इस कारण हुई कार्रवाई RBI Bank Fine

RBI Bank Fine: ग्राहकों की सुरक्षा और वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) समय-समय पर बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की निगरानी करता है। यदि कोई बैंक या गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) नियमों का उल्लंघन करती है, तो आरबीआई उन पर सख्त कार्रवाई करता है। हाल ही में, केंद्रीय बैंक ने एक बैंक और दो वित्तीय कंपनियों पर भारी जुर्माना लगाया है।

किन बैंकों और वित्तीय संस्थाओं पर लगा जुर्माना?

भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में इन वित्तीय संस्थानों पर जुर्माना लगाया है:

  • सिटी बैंक (NA) – 39 लाख रुपये का जुर्माना।
  • जेएम फाइनेंशियल होम लोन्स लिमिटेड – 1.50 लाख रुपये का जुर्माना।
  • आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड – 6.20 लाख रुपये का जुर्माना।

सिटी बैंक (NA) ने क्या नियम तोड़े?

आरबीआई के अनुसार, सिटी बैंक ने अपने संचालन में कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन नहीं किया।

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  1. बड़े एक्सपोज़र सीमा में उल्लंघन – बैंक ने समय पर अपनी एक्सपोज़र सीमा रिपोर्ट नहीं की।
  2. क्रेडिट रिपोर्टिंग में देरी – बैंक ने क्रेडिट सूचना कंपनियों को कुछ सेगमेंट्स के बदले गए समय पर अपलोड नहीं किए।
  3. नियमों के अनुपालन में लापरवाही – आरबीआई की जांच में बैंक की लापरवाही सामने आई, जिसके बाद यह जुर्माना लगाया गया।

ग्राहकों पर इस कार्रवाई का असर

आरबीआई द्वारा लगाए गए इन दंडों का बैंक ग्राहकों पर कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा। बैंक के संचालन पर नजर रखी जाएगी, लेकिन ग्राहकों की जमा राशि या सेवाओं पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा।

जेएम फाइनेंशियल होम लोन्स लिमिटेड के खिलाफ क्या आरोप हैं?

आरबीआई की जांच में पाया गया कि जेएम फाइनेंशियल होम लोन्स लिमिटेड ने अपने ग्राहकों को पारदर्शी जानकारी प्रदान नहीं की।

  1. रिस्क वर्गीकरण की जानकारी नहीं दी – कंपनी ने अपने लोन आवेदन पत्र में जोखिम की जानकारी स्पष्ट नहीं की।
  2. इन्टरस्ट रेट में अंतर का खुलासा नहीं किया – अलग-अलग ग्राहकों के लिए इन्टरस्ट रेट में अंतर को स्पष्ट करने में असफल रही।
  3. अप्रूवल लेटर में जानकारी की कमी – ग्राहकों को लोन अप्रूवल लेटर में पूरी जानकारी नहीं दी गई।

आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड ने क्या नियम तोड़े?

आरबीआई ने आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड की भी जांच की और कई खामियां पाई।

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  1. घरेलू आय की रिपोर्टिंग नहीं की – कंपनी कुछ उधारकर्ताओं की घरेलू आय की जानकारी क्रेडिट सूचना कंपनियों को देने में असफल रही।
  2. गोल्ड लोन की जानकारी अधूरी थी – गोल्ड लोन से जुड़े फैक्टशीट दस्तावेज सही तरीके से प्रदान नहीं किए गए।
  3. शिकायत निवारण प्रणाली में कमी – कंपनी ने इन्टर्नल शिकायत निवारण तंत्र को असरदार तरीके से लागू नहीं किया, जिससे ग्राहकों की शिकायतों का निपटारा सही से नहीं हो सका।

आरबीआई का अगला कदम

आरबीआई भविष्य में भी बैंकों और वित्तीय संस्थानों की निगरानी जारी रखेगा। यदि कोई बैंक या वित्तीय कंपनी पारदर्शिता और सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करती है, तो उन पर और सख्त कार्रवाई हो सकती है।