Saksham Scheme: हरियाणा सरकार ने एक नई पहल की शुरुआत की है जिसमें बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता देने की योजना बनाई है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ उन्हें रोजगार के अवसर देना है. योजना के अंतर्गत, पात्र उम्मीदवारों को विभिन्न श्रेणियों के आधार पर महीने के लिए भत्ता दिया जाता है.
योजना की पात्रता मानदंड
इस योजना के लिए पात्रता निम्नलिखित है: उम्मीदवार को हरियाणा का स्थायी निवासी (Permanent Resident of Haryana) होना चाहिए और उनकी आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए. इसके अतिरिक्त, उम्मीदवार ने कम से कम 12वीं कक्षा पास की हो और उनके पास किसी प्रकार की सरकारी नौकरी न हो. साथ ही, उम्मीदवार बेरोजगार होने चाहिए और रोजगार की तलाश में होने चाहिए.
योजना के लाभ
इस योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को दिए जाने वाले नियमित भत्ते (Regular Allowance) की राशि से युवाओं को आर्थिक सहायता मिलती है. यह राशि उन्हें अपनी शिक्षा और प्रशिक्षण के अवसरों का लाभ उठाने में सहायता करती है.
आवेदन प्रक्रिया और भत्ते की राशि
योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होती है और इसे हरियाणा सरकार की रोजगार वेबसाइट (Government Employment Website) पर किया जा सकता है. आवेदक को अपनी शैक्षिक योग्यता, पहचान पत्र, और निवास प्रमाण पत्र सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होते हैं. भत्ते की राशि उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता और आयु के आधार पर निर्धारित की जाती है.
योजना की समय सीमा और आगे के कदम
योजना आमतौर पर एक निश्चित समय तक लागू रहती है, जैसे 2 साल, और उसके बाद उम्मीदवारों को नए अपडेट्स (Updates) की जानकारी दी जाती है. समय-समय पर योजना की शर्तों में बदलाव भी संभव है, इसलिए आवेदकों को सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर नज़र बनाए रखनी चाहिए.