Public Holiday: दिल्ली में 5 फरवरी 2025 को 70 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होने जा रहा है। इस महत्वपूर्ण दिन को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने सभी सरकारी और प्राइवेट कार्यालयों को बंद रखने की घोषणा की है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि इस दिन सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालयों, बिजनेसों और अन्य व्यावसायिक संस्थानों को बंद रखा जाएगा ताकि कर्मचारियों को अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने का पूरा अवसर मिल सके।
मतदान के लिए एजुकेशनल संस्थान भी रहेंगे बंद
चुनाव के दौरान कई स्कूलों और कॉलेजों को मतदान केंद्र के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसी कारण, दिल्ली सरकार ने सभी एजुकेशन संस्थानों को बंद रखने का फैसला लिया है। यह परंपरा पहले से ही चली आ रही है ताकि मतदान की प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके।
इसके अलावा, मतदान से एक दिन पहले यानी 4 फरवरी को भी कुछ स्कूलों और कॉलेजों में प्रशासनिक तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए अवकाश घोषित किया गया है। इसी क्रम में जामिया मिल्लिया इस्लामिया का स्कूल सेक्शन 4 और 5 फरवरी को पूरी तरह बंद रहेगा।
मतदाताओं को जागरूक करने के लिए प्रभात रैली का आयोजन
दिल्ली चुनाव के प्रति नागरिकों को जागरूक करने और मतदान को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा उपनिदेशक द्वारा 3 फरवरी 2025 को सुबह 9 बजे एक प्रभात रैली आयोजित की जाएगी। इस रैली में छात्र पोस्टर और बैनर लेकर भाग लेंगे और विभिन्न नारे लगाकर स्थानीय निवासियों को मतदान के प्रति मोटीवैट करेंगे।
इस संबंध में 31 जनवरी को जिला दक्षिण पश्चिम, दिल्ली सरकार के जिला चुनाव अधिकारी ने एक ऑफिसियल नोटिस जारी किया था, जिसमें दक्षिण पश्चिम दिल्ली (नजफगढ़) और पश्चिमी दिल्ली (विकासपुरी) के शिक्षा उपनिदेशकों को इस अभियान में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे। यह पहल नागरिकों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।
दिल्ली चुनाव की तैयारियां जोरों पर
दिल्ली में विधानसभा चुनावों को सफलतापूर्वक कम्प्लीट कराने और मतदाताओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बड़े लेवल पर तैयारियां की जा रही हैं। चुनाव आयोग और दिल्ली प्रशासन यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि मतदान केंद्रों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था हो और मतदाता बिना किसी असुविधा के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।
हरियाणा में भी अवकाश घोषित
दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, हरियाणा सरकार ने 5 फरवरी को सभी सार्वजनिक कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, बोर्ड और निगमों में सवैतनिक अवकाश घोषित किया है। इस अवकाश का उद्देश्य उन सरकारी कर्मचारियों को सुविधा प्रदान करना है जो दिल्ली में रेजिस्टर्ड मतदाता हैं और चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं।
लिखत अधिनियम और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत अवकाश
हरियाणा सरकार द्वारा घोषित यह अवकाश परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 25 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1996 में संशोधित) की धारा 135-बी के अंतर्गत दिया गया है। यह प्रावधान उन कर्मचारियों पर लागू होगा जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मतदाता हैं, ताकि वे बिना किसी बाधा मतदान कर सकें। सरकार ने इस अवकाश की घोषणा करते हुए यह भी सुनिश्चित किया है कि इससे कोई औद्योगिक या व्यावसायिक गतिविधि प्रभावित न हो।