Pension Scheme: हरियाणा सरकार ने 1 अप्रैल से असहाय बच्चों के लिए एक नई पेंशन योजना शुरू की है. इस योजना के तहत जिन बच्चों की उम्र 21 वर्ष से कम है और परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम है, उन्हें प्रतिमाह 1850 रुपये की पेंशन दी जाएगी. यह योजना उन बच्चों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने का एक प्रयास है जो अपने माता-पिता या अभिभावकों से वंचित हैं.
योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़
योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को अनिवार्य दस्तावेज़ जमा करने होंगे. इनमें बेसहारा होने का प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पांच वर्ष की अवधि का हरियाणा राज्य में निवास प्रमाण पत्र और परिवार पहचान पत्र शामिल हैं. अगर आवेदक के पास ये दस्तावेज़ नहीं हैं, तो वे हरियाणा में पांच वर्ष से निवास करने का हलफनामा भी दे सकते हैं.
योजना का लाभ न मिलने की स्थितियाँ
यदि बच्चे के माता-पिता या अभिभावक पहले से किसी सरकारी योजना के तहत पारिवारिक पेंशन ले रहे हैं तो इस पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
आवेदन की प्रक्रिया
इच्छुक और पात्र व्यक्ति अपने नजदीकी अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र या सीएससी केंद्र में जाकर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के समय, सभी आवश्यक दस्तावेज़ों की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी जमा करनी होती है.