Vehicles Challan: गुरुग्राम में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना भरना अब और भी अनिवार्य हो गया है। ट्रैफिक पुलिस ने गुरुवार को एक नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत 90 दिनों के भीतर चालान का भुगतान नहीं करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आदेश के अनुसार, अगर कोई वाहन चालक 90 दिनों के भीतर चालान की राशि जमा नहीं करता है, तो उसका वाहन जब्त किया जा सकता है।
ट्रैफिक नियमों की अनदेखी अब पड़ेगी भारी
गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस के डीसीपी वीरेंद्र विज ने साफ कहा है कि सभी ट्रैफिक अधिकारियों को यह निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में चालान भरने की अनिवार्यता को लेकर जागरूकता फैलाएं। अब अगर किसी वाहन चालक का चालान कटता है, तो उसे निर्धारित समय सीमा के भीतर पेमेंट करना जरूरी होगा।
90 दिनों के अंदर भरना होगा चालान
ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक में डीसीपी विज ने कहा कि जिन वाहन चालकों का ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर चालान हुआ है, उन्हें 90 दिनों के भीतर जुर्माना भरना अनिवार्य होगा। अगर यह राशि तय समय के भीतर जमा नहीं होती है, तो पुलिस मोटर वाहन अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई करेगी। यह आदेश सभी ट्रैफिक निरीक्षकों और जोनल अधिकारियों को दिया गया है।
10 फरवरी 2025 है लास्ट डेट
डीसीपी विज ने जानकारी देते हुए कहा कि ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर जारी किए गए सभी चालानों के भुगतान की लास्ट डेट 10 फरवरी 2025 निर्धारित की गई है। अगर इस डेट तक चालान का पेमेंट नहीं किया जाता है, तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 167(8) के तहत वाहन जब्त किया जा सकता है। इसलिए, वाहन चालकों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते अपने बकाये चालान का भुगतान कर दें।
वाहन जब्ती की बढ़ सकती हैं कार्रवाई
अगर वाहन चालक समय पर चालान की राशि नहीं चुकाते हैं, तो ट्रैफिक पुलिस उनके वाहन को जब्त कर सकती है। इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए ट्रैफिक पुलिस रोज़ाना सख्त जांच मिशन चला रही है।
हर दिन हजारों Vehicles Challan जारी होते हैं
गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस रोजाना ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से करीब 2,000 चालान जारी करती है। इसके बावजूद हजारों वाहन चालक चालान कटने के बावजूद इसे भुगतान नहीं करते हैं। अब नए आदेश के तहत ट्रैफिक पुलिस यह सुनिश्चित करेगी कि चालान की राशि तय समय पर भर दी जाए।
ऑनलाइन और ऑफलाइन ऑप्शन
- ऑनलाइन भुगतान:
- चालान का भुगतान आप गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस की ऑफिसियल वेबसाइट पर कर सकते हैं।
- इसके अलावा, परिवहन विभाग की वेबसाइट या ई-चालान पोर्टल पर जाकर भी आप जुर्माना भर सकते हैं।
- पेटीएम, गूगल पे, फोनपे जैसे डिजिटल वॉलेट के जरिए भी चालान भुगतान पॉसिबल है।
- ऑफलाइन भुगतान:
- नजदीकी ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में जाकर चालान की राशि जमा कर सकते हैं।
- कुछ बैंक भी चालान भुगतान स्वीकार करते हैं, जहाँ जाकर नकद या चेक द्वारा भुगतान किया जा सकता है।
चालान नहीं भरने पर क्या होंगी समस्याएं?
- वाहन जब्त होने की संभावना बढ़ जाएगी।
- चालान की राशि पर एक्स्ट्रा जुर्माना लगाया जा सकता है।
- ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य दस्तावेजों के नवीनीकरण में दिक्कत आ सकती है।
- वाहन की बीमा राशि पर भी असर पड़ सकता है।
वाहन चालकों के लिए सुझाव
- अपने वाहन से जुड़े सभी दस्तावेज हमेशा अपडेट रखें।
- ट्रैफिक नियमों का पालन करें ताकि चालान कटने की नौबत न आए।
- अगर गलती से भी चालान कट गया है, तो उसे समय पर भरें ताकि किसी भी कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके।