Haryana Holiday: हरियाणा सरकार ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए 5 फरवरी 2025 को सभी सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, बोर्डों और निगमों में सवेतन अवकाश घोषित किया है. इस फैसले का मुख्य उद्देश्य उन सरकारी कर्मचारियों को सुविधा प्रदान करना है, जो दिल्ली के पंजीकृत मतदाता हैं. ताकि वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें. सरकार की इस घोषणा से दिल्ली में रह रहे हरियाणा के लाखों मतदाताओं को लाभ मिलेगा.
किन कर्मचारियों को मिलेगा अवकाश?
सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि यह अवकाश हरियाणा के उन कर्मचारियों के लिए लागू होगा जो दिल्ली में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं. यह प्रावधान “पराक्रम्य लिखत अधिनियम, 1881” की धारा 25 और “जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1996 में संशोधित)” की धारा 135-बी के तहत किया गया है. इसके अलावा हरियाणा के कारखानों, दुकानों और निजी प्रतिष्ठानों में कार्यरत वे कर्मचारी जो दिल्ली के मतदाता हैं. उन्हें भी इस उद्देश्य के लिए छुट्टी का विशेष अधिकार दिया गया है.
5 फरवरी को विधानसभा चुनाव, 8 फरवरी को मतगणना
दिल्ली विधानसभा के 70 सदस्यीय सीटों के लिए चुनाव 5 फरवरी 2025 को होंगे, और मतगणना 8 फरवरी को होगी. इस चुनाव में दिल्ली की जनता अपने अगले मुख्यमंत्री और सरकार के लिए मतदान करेगी. चुनाव आयोग द्वारा मतदान प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं.
सवेतन अवकाश का मतलब क्या है?
सवेतन अवकाश का अर्थ यह है कि कर्मचारियों को उस दिन का वेतन प्रभावित किए बिना छुट्टी दी जाती है. इसमें बीमारी, पारिवारिक आपात स्थिति और अन्य कारण शामिल हो सकते हैं. दिल्ली चुनाव के संदर्भ में यह अवकाश उन कर्मचारियों को मतदान का अवसर देने के लिए दिया गया है जो दिल्ली में पंजीकृत मतदाता हैं. इससे वे बिना किसी बाधा के अपने मतदान केंद्र तक पहुंच सकते हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं.
हरियाणा सरकार का यह कदम क्यों महत्वपूर्ण है?
हरियाणा सरकार का यह निर्णय इसलिए महत्वपूर्ण है. क्योंकि यह कर्मचारियों को अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है. कई बार नौकरी या कामकाज के कारण लोग मतदान करने से वंचित रह जाते हैं. इस तरह के कदम से चुनाव में भागीदारी बढ़ती है और लोकतंत्र को मजबूत करने में मदद मिलती है.