हरियाणा में इन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा प्रमोशन, हाईकोर्ट ने बोली ये बात Employees Promotion

Employees Promotion: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा पुलिस के इंडियन रिज़र्व बटालियन (IRB) कर्मियों की इंस्पेक्टर पद पर प्रमोशन की मांग को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत में यह दलील दी थी कि उन्हें हरियाणा आर्म्ड पुलिस और कमांडो बल के कर्मियों के समान प्रमोशन दी जानी चाहिए। उनका कहना था कि वे समान ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं और समान कार्य करते हैं, इसलिए उनके साथ समान व्यवहार होना चाहिए।

IRB की प्रक्रिया अलग

इस मामले में हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए बताया कि इंडियन रिज़र्व बटालियन एक स्पेशल फोर्स है, जिसे केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत बनाया गया था। सरकार का कहना था कि इसकी भर्ती, ट्रेनिंग और तैनाती प्रक्रिया हरियाणा पुलिस के अन्य बलों से अलग है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि IRB कर्मियों को जरूरत पड़ने पर पूरे देश में तैनात किया जा सकता है, जबकि हरियाणा पुलिस के अन्य कैडर केवल राज्य सरकार के अधीन होते हैं।

हाई कोर्ट ने सरकार के पक्ष को स्वीकार किया

कोर्ट ने हरियाणा सरकार के तर्कों को स्वीकार करते हुए फैसला सुनाया कि हरियाणा पुलिस के अन्य कैडर और इंडियन रिज़र्व बटालियन के कर्मियों की भर्ती, ट्रैनिंग और तैनाती प्रक्रिया अलग-अलग है। अदालत ने यह भी कहा कि राज्य सरकार को यह अधिकार है कि वह प्रशासनिक जरूरतों को देखते हुए विभिन्न पुलिस कैडर बनाए और उनके लिए अलग नियम लागू करे।

यह भी पढ़े:
23 मार्च को पेट्रोल डीजल की कीमतों में हुआ बदलाव? जाने आपके शहर की आज की ताजा कीमत Petrol Diesel Rate

इंस्पेक्टर पद के लिए IRB कर्मियों को अब अलग व्यवस्था

इस फैसले के बाद, हरियाणा पुलिस के इंडियन रिज़र्व बटालियन कर्मियों को अब इंस्पेक्टर पद पर प्रमोशन के लिए सामान्य पुलिस बल के साथ कोई समानता नहीं मिलेगी। उन्हें केवल अपनी कैडर संरचना के तहत ही प्रमोशन मिल सकेगी।

IRB कर्मियों की प्रमोशन पर क्या असर पड़ेगा?

इस फैसले के बाद IRB कर्मियों को कुछ लिमिटेड प्रमोशन अवसर मिल सकते हैं। मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

  1. अलग प्रमोशन स्ट्रक्चर – अब IRB कर्मियों को उनके कैडर के भीतर ही प्रमोशन मिलेगी, अन्य पुलिस बलों के साथ नहीं।
  2. केंद्रीय तैनाती का प्रभाव – चूंकि IRB एक विशेष बल है, इसलिए इसे पूरे देश में तैनात किया जा सकता है, जिससे प्रमोशन प्रक्रिया अलग हो सकती है।
  3. राज्य सरकार की पॉलिसी का असर – सरकार के अनुसार, IRB की अलग भूमिका है, इसलिए उसकी प्रमोशन नीतियां भी अन्य पुलिस बलों से अलग होनी चाहिए।

IRB कर्मियों की प्रतिक्रिया

इस फैसले के बाद IRB कर्मियों में प्रतिक्रियाएं देखी जा रही हैं। कुछ कर्मियों का मानना है कि यह फैसला उनके करियर ग्रोथ को लिमिटेड कर सकता है, जबकि अन्य का कहना है कि इससे उनकी स्पैशलिटी और पहचान बनी रहेगी।

यह भी पढ़े:
रविवार सुबह धड़ाम से गिरी सोने चांदी की कीमत, जाने 22 और 24 कैरेट सोने का भाव Sone Ka Bhav

हाई कोर्ट के फैसले का व्यापक असर

यह फैसला सिर्फ IRB कर्मियों के लिए ही नहीं, बल्कि अन्य पुलिस बलों के लिए भी एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि राज्य सरकार के पास यह अधिकार है कि वह विभिन्न पुलिस बलों के लिए अलग-अलग नीतियां बना सके। इससे भविष्य में अन्य कैडरों की प्रमोशन और कार्यप्रणाली पर भी असर पड़ सकता है।