Employee Promotion: हरियाणा पुलिस के इंडियन रिज़र्व बटालियन कर्मियों ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर पदोन्नति की मांग की थी. उनकी मांग थी कि उन्हें हरियाणा आर्म्ड पुलिस और कमांडो बल जैसे अन्य पुलिस विंग्स के समान इंस्पेक्टर पद के लिए पदोन्नति दी जाए. उनका तर्क था कि उन्हें भी समान ट्रेनिंग मिलती है और वे समान कार्य करते हैं, इसलिए उन्हें भी समान पदोन्नति का लाभ मिलना चाहिए.
हरियाणा सरकार का तर्क और हाई कोर्ट का निर्णय
हरियाणा सरकार ने कोर्ट में यह तर्क दिया कि इंडियन रिज़र्व बटालियन एक विशेष बटालियन है, जिसे केंद्र सरकार के निर्देशों पर बनाया गया था और इसकी भर्ती, ट्रेनिंग और तैनाती की प्रक्रिया अलग है. सरकार का कहना था कि इंडियन रिज़र्व बटालियन के कर्मियों को केंद्रीय बलों की तरह पूरे देश में तैनात किया जा सकता है, जबकि हरियाणा पुलिस के अन्य कैडर पूरी तरह से राज्य सरकार के अधीन होते हैं और उनके लिए अलग नियम होते हैं. कोर्ट ने सरकार के इस तर्क को स्वीकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया.
प्रशासनिक निर्णय और उसके परिणाम
कोर्ट ने कहा कि हरियाणा पुलिस के अन्य कैडरों और इंडियन रिज़र्व बटालियन के कर्मियों की भर्ती, प्रशिक्षण और तैनाती प्रक्रिया अलग है. इसके आधार पर, कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकार के पास यह अधिकार है कि वह अपनी प्रशासनिक आवश्यकताओं के आधार पर अलग-अलग कैडर बनाए और उनके लिए अलग नियम लागू करे. इस निर्णय के बाद, हरियाणा पुलिस के इंडियन रिज़र्व बटालियन कर्मियों को अब इंस्पेक्टर पद के लिए सामान्य पुलिस बल के साथ पदोन्नति का लाभ नहीं मिलेगा और उन्हें अपनी ही कैडर संरचना के तहत पदोन्नति मिलेगी.