Govt Ordor: हरियाणा सरकार ने हाल ही में एक नया आदेश जारी किया है जिसके अनुसार, सरकारी कर्मचारियों को कोर्ट में गवाही देने से पहले सरकार से अनुमति लेनी जरूरी होगी. इस निर्देश का उद्देश्य सरकारी संसाधनों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करना और अनुशासनात्मक स्थिरता बनाए रखना है.
अनुशासनात्मक कार्रवाई और भत्ता नियम
इस नए नियम के अनुसार, अगर कोई सरकारी कर्मचारी सरकारी अनुमति के बिना अदालत में गवाही देता है, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और उसे यात्रा भत्ता (टीए) और महंगाई भत्ता (डीए) भी नहीं मिलेगा. यह उपाय अनावश्यक कोर्ट उपस्थितियों को रोकने और सरकारी कर्मचारियों की कार्यदक्षता में सुधार के लिए किया गया है.
प्रशासनिक कार्यकुशलता में बढ़ोतरी
इस निर्देश का एक मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक कार्यकुशलता को बढ़ावा देना है. जब कर्मचारी बिना अनुमति के कोर्ट में गवाही देने जाते हैं, तो इससे उनके कार्यकाल में व्यवधान आता है, जिससे प्रशासनिक कार्य प्रभावित होता है.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने निर्देश दिए हैं कि सरकारी कर्मचारियों को अब गवाही देने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग करना चाहिए. यह कदम उनके समय की बचत के साथ-साथ कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के विघ्न को रोकने के लिए उठाया गया है .
केवल आवश्यक मामलों में उपस्थिति
इस आदेश का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर पूरा ध्यान केंद्रित करें और केवल महत्वपूर्ण व आवश्यक मामलों में ही अदालत में गवाही देने के लिए उपस्थित हों. इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि सरकारी संसाधनों का भी उचित उपयोग सुनिश्चित होगा .