इन परिवारों को मिलेगी ढाई लाख तक रूपए की सब्सिडी, जाने आवेदन करने का प्रॉसेस PM Awas Yojana

PM Awas Yojana: गौतमबुद्ध नगर जिले में शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 2.0 (PMAY-U 2.0) का शुभारंभ शनिवार से कर दिया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी गरीब और मिडल क्लास परिवारों को किफायती दरों पर आवास उपलब्ध कराना है। यह योजना उन परिवारों के लिए वरदान साबित होगी जिनके पास अपना पक्का मकान नहीं है और वे घर खरीदने या बनाने के लिए आर्थिक सहायता की जरूरत महसूस कर रहे हैं।

योजना के तहत आय वर्ग की केटेगरी

प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 2.0 के अंतर्गत विभिन्न आय वर्ग के लिए अलग-अलग केटेगरी तय की गई हैं।

  • दुर्बल आय वर्ग (EWS): अधिकतम वार्षिक आय तीन लाख रुपये तक।
  • निम्न आय वर्ग (LIG): वार्षिक आय तीन से छह लाख रुपये तक।
  • मध्यम वर्ग (MIG): वार्षिक आय छह लाख से नौ लाख रुपये तक।

इन केटेगरी में आने वाले परिवार इस योजना के तहत पात्र होंगे और उन्हें सरकार से आवास निर्माण या खरीदने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी।

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जिलाधिकारी के निर्देश और लागूकरण प्रक्रिया

गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे पात्र लाभार्थियों को जल्द से जल्द सिलेक्ट कर इस योजना का लाभ प्रदान करें। डूडा (DUDA) के प्रभारी परियोजना अधिकारी वेद प्रकाश पांडेय के अनुसार, जिले में यह योजना प्रभावी रूप से संचालित कर दी गई है।

योजना के लिए पात्रता मानदंड

योजना के तहत ये लोग पात्र होंगे:

  • दुर्बल, निम्न और मध्यम आय वर्ग के शहरी गरीब एवं मिडल क्लास परिवार।
  • ऐसे परिवार जिनके पास देश में कहीं भी पक्का मकान नहीं है।
  • एक लाभार्थी परिवार में पति-पत्नी, विवाहित पुत्र और पुत्री शामिल होंगे।
  • कोई भी व्यक्ति केवल एक योजना के तहत ही पात्र होगा।

इन्हे होगा योजना का फायदा

यदि कोई परिवार पिछले 20 वर्षों में किसी भी केंद्र या राज्य सरकार की आवासीय योजना से फायदेमंद हो चुका है, तो वह इस योजना का फायदा नहीं ले सकेगा।
आवेदकों को निकाय द्वारा सत्यापन के दौरान यह प्रमाणित करने के लिए शपथ पत्र देना होगा कि उन्होंने पहले कोई सरकारी आवास योजना का लाभ नहीं लिया है।

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योजना से फायदेमंद होने वाले प्राथमिक वर्ग

इस योजना के तहत इन वर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी:

  • विधवा एवं अविवाहित महिलाएं
  • दिव्यांगजन
  • वरिष्ठ नागरिक
  • ट्रांसजेंडर समुदाय
  • अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST)
  • अल्पसंख्यक समुदाय
  • सफाई कर्मचारी
  • पीएम स्व-निधि योजना के लाभार्थी स्ट्रीट वेंडर
  • प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत काम करने वाले श्रमिक
  • आंगनबाड़ी कार्यकर्ता
  • भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक
  • झुग्गी एवं चाल में रहने वाले परिवार

योजना का लाभ उन्हीं को मिलेगा जिनके पास आधार कार्ड होगा।

आवास की राशि और वित्तीय सहायता

योजना के तहत आवास निर्माण की कुल लागत केंद्र सरकार, राज्य सरकार, शहरी स्थानीय निकायों और चयनित लाभार्थियों के बीच साझा की जाएगी।

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  • AHP और BLC योजनाओं के तहत प्रति आवास इकाई 2.50 लाख रुपये की सरकारी सब्सिडी दी जाएगी।
  • इसमें 1.50 लाख रुपये केंद्र सरकार और 1 लाख रुपये राज्य सरकार देगी।

योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत पात्र आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

  • आवेदन करने के लिए ऑफिसियल पोर्टल पर जाएं: PMAY-U आवेदन लिंक
  • जन सुविधा केंद्र (CSC) से भी आवेदन कर सकते हैं।
  • लोकल नगर निकाय कार्यालय से संपर्क कर योजना की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

ऑनलाइन आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

योजना के तहत आवेदन करते समय ये दस्तावेज जमा करने होंगे:

  • आधार कार्ड
  • परिवार के सदस्यों का विवरण
  • बैंक खाता जानकारी
  • आय प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • निवास प्रमाण पत्र
  • भूमि के स्वामित्व से जुड़े दस्तावेज

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