Haryana Employees: पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा पुलिस के इंडियन रिज़र्व बटालियन (IRB) कर्मियों को इंस्पेक्टर पद के लिए प्रमोशन लिस्ट में शामिल करने की मांग को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट में दायर याचिका में इन कर्मियों ने तर्क दिया था कि उन्हें हरियाणा आर्म्ड पुलिस और कमांडो बल की तरह ही प्रमोशन में शामिल किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि उनकी ट्रेनिंग और कार्य समान होते हैं, इसलिए उन्हें भी समान अवसर मिलना चाहिए।
हरियाणा सरकार का पक्ष
हरियाणा सरकार ने कोर्ट में साफ किया कि इंडियन रिज़र्व बटालियन एक स्पेशल फोर्स है, जिसे केंद्र सरकार के निर्देशानुसार बनाया गया है। इस बल की भर्ती, प्रशिक्षण और तैनाती की प्रक्रिया हरियाणा पुलिस के अन्य कैडरों से अलग है। सरकार ने कहा कि IRB कर्मियों को पूरे देश में तैनात किया जा सकता है, जबकि हरियाणा आर्म्ड पुलिस और कमांडो बल केवल राज्य के अंदर ही कार्यरत रहते हैं।
कोर्ट ने सरकार के तर्क को स्वीकार किया
कोर्ट ने सरकार के इस तर्क को स्वीकार करते हुए कहा कि प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार अलग-अलग कैडर बनाए जा सकते हैं और उनके लिए अलग नियम लागू किए जा सकते हैं। इसी आधार पर कोर्ट ने IRB कर्मियों की याचिका को खारिज कर दिया।
प्रमोशन के लिए अलग कैडर संरचना
इस फैसले के अनुसार, अब हरियाणा पुलिस के इंडियन रिज़र्व बटालियन कर्मियों को इंस्पेक्टर पद के लिए सामान्य पुलिस बल के साथ प्रमोशन का अधिकार नहीं मिलेगा। उन्हें केवल अपने कैडर संरचना में ही प्रमोशन मिलेगी।
प्रमोशन को लेकर बढ़ सकता है असंतोष
इस फैसले के बाद हरियाणा पुलिस के विभिन्न बलों के बीच असंतोष बढ़ सकता है। IRB कर्मियों को उम्मीद थी कि उन्हें समान अवसर मिलेंगे, लेकिन अब उन्हें अपनी ही कैडर प्रणाली में प्रमोशन का इंतजार करना होगा।