DL, RC और इंश्योरेंस हुआ तो भी कट सकता है चालान, पास में जरुर रख लेना ये डॉक्युमेंट Traffic Challan Rules

Traffic Challan Rules: अगर आप बाइक, कार या कोई अन्य वाहन चलाते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। आज हम आपको बताएंगे कि ट्रैफिक नियमों के अनुसार किन दस्तावेजों को अपने पास रखना अनिवार्य है, जिससे आप चालान से बच सकते हैं। अक्सर लोग यह सोचते हैं कि सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License), रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) और इंश्योरेंस पॉलिसी (Insurance Policy) ही जरूरी दस्तावेज़ होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है।

डिजिटल दस्तावेज़ भी मान्य

अगर आपके पास इन दस्तावेज़ों की फिजिकल कॉपी नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार ने DigiLocker और mParivahan जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म को मान्यता दी है। आप इन ऐप्स में अपने वाहन से जुड़े दस्तावेज़ अपलोड कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर इन्हें दिखाकर चालान से बच सकते हैं।

1. ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License)

यह दस्तावेज़ प्रमाणित करता है कि वाहन चालक को गाड़ी चलाने की पर्मिशन है। अगर आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाते हैं, तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। भारत में मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत, वाहन चलाने के लिए वैध लाइसेंस होना अनिवार्य है।

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बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर चालान:

  • पहली बार पकड़े जाने पर ₹5000 तक का जुर्माना।
  • बार-बार नियम तोड़ने पर लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।

2. रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC)

हर वाहन का रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) यह प्रमाणित करता है कि वाहन सरकार के रिकॉर्ड में रेजिस्टर्ड है। यदि वाहन के पास वैध RC नहीं है, तो इसे अवैध माना जाएगा।

3. इंश्योरेंस पॉलिसी (Insurance Policy)

वाहन का बीमा (Insurance) होना अनिवार्य है। यदि गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं कराया गया है, तो दुर्घटना होने पर कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस जरूरी होता है।

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4. पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUCC)

पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUCC) यह सुनिश्चित करता है कि वाहन से निकलने वाला धुआं प्रदूषण मानकों के अनुरूप है। यह सर्टिफिकेट किसी भी पेट्रोल पंप या मान्यता प्राप्त प्रदूषण जांच केंद्र से बनवाया जा सकता है।

बिना PUCC के चालान:

  • पहली बार पकड़े जाने पर ₹1000 का जुर्माना।
  • दूसरी बार पकड़े जाने पर ₹2000 का चालान।

5. फास्टैग (FASTag)

यदि आप नेशनल हाईवे से सफर कर रहे हैं, तो FASTag अनिवार्य है। बिना FASTag के टोल प्लाजा पर दो गुना जुर्माना भरना पड़ सकता है।

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चालान से बचने के लिए ये करें

  1. अपने सभी दस्तावेज़ अपडेट रखें – RC, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस और पीयूसी समय पर नवीनीकरण कराएं।
  2. डिजिटल फॉर्मेट में रखें – DigiLocker और mParivahan ऐप का इस्तेमाल करें।
  3. ट्रैफिक नियमों का पालन करें – हेलमेट पहनें, सीट बेल्ट लगाएं और सही गति सीमा में वाहन चलाएं।
  4. FASTag एक्टिव रखें – हाईवे पर टोल से बचने के लिए FASTag का उपयोग करें।