गाड़ी के शीशे पर ऐसे नाम लिखवाने पर होगा ऐक्शन, चालान के साथ होगी ये कार्रवाई Traffic Rules

Traffic Rules: झारखंड की रांची ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों पर बड़ा ऐक्शन लेने की तैयारी कर ली है। शुक्रवार को ट्रैफिक पुलिस ने घोषणा की कि गाड़ियों में नेम प्लेट लगाने वाले वाहन चालकों पर अब सख्ती बरती जाएगी। पुलिस ने बताया कि इस दौरान केवल चालान ही नहीं काटा जाएगा, बल्कि गाड़ी के शीशे पर बोर्ड या पट्टा लगाकर चलने वाले चालकों पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा, मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-179 (1) के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई भी होगी।

गाड़ी के शीशे पर नेम प्लेट लगाने पर प्रतिबंध

रांची ट्रैफिक पुलिस ने सभी वाहन चालकों को निर्देश दिया है कि वे अपनी गाड़ियों के शीशे पर नेम प्लेट न लगाएं। ट्रैफिक एसपी कैलाश करमाली ने शुक्रवार को इससे संबंधित आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार, कोई भी वाहन चालक अपनी गाड़ी पर “कोर्ट”, “आर्मी”, “पुलिस”, “प्रेस”, “सरकार”, “प्रशासन”, “मंत्रालय” जैसे शब्दों का उपयोग नहीं कर सकता है।

सरकारी वाहनों पर भी सख्ती

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रावधानित प्राधिकारों के अतिरिक्त किसी भी सरकारी वाहन पर बोर्ड या पट्टा लगाने की पर्मिशन नहीं होगी। केवल उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, अपर आयुक्त, अपर जिला दंडाधिकारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, बीडीओ और सीओ को ही परिचालन के दौरान गाड़ी पर नेम प्लेट लगाने की अनुमति दी गई है। आम नागरिकों द्वारा ऐसा करने पर तुरंत चालान काटा जाएगा।

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नेम प्लेट लगे वाहन पाए जाने पर क्या कार्रवाई होगी?

अगर कोई वाहन चालक गाड़ी में नेम प्लेट लगाकर चलता है और वह अधिकारी स्वयं गाड़ी में मौजूद नहीं है, तो गाड़ी में बैठे व्यक्ति को इसे ढककर चलाना होगा। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो वाहन को जब्त कर लिया जाएगा और जुर्माना लगाया जाएगा।

ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई

रांची ट्रैफिक पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अब ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर सिर्फ चालान काटने तक मामला सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी। ऐसे में सभी वाहन चालकों से अपील की गई है कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें और सुरक्षित यात्रा करें।

नियमों के पालन से होगी सड़क सुरक्षा में बढ़ोतरी

ट्रैफिक पुलिस का यह कदम सड़क पर होने वाली अव्यवस्था को कंट्रोल करने और आम नागरिकों को सुरक्षित यात्रा का अनुभव देने के लिए उठाया गया है। कई बार देखा गया है कि लोग फर्जी तरीके से अपने वाहनों पर सरकारी पदनाम या विशेष पहचान वाले शब्द लिखवाकर कानून तोड़ते हैं। यह नियम ऐसे लोगों पर अंकुश लगाने के लिए लागू किया गया है।

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ट्रैफिक पुलिस का सख्त संदेश

ट्रैफिक पुलिस ने साफ कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति नियमों से ऊपर नहीं है। यदि किसी वाहन पर अवैध नेम प्लेट लगाई जाती है, तो ट्रैफिक पुलिस तुरंत उस पर कार्रवाई करेगी।

नियमों का पालन करना सभी की जिम्मेदारी

ट्रैफिक नियमों का पालन करना केवल पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। यदि सभी लोग नियमों का पालन करें, तो ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रहेगी और दुर्घटनाओं में कमी आएगी।

रांची में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर क्या होगा दंड?

  • नेम प्लेट लगे वाहन पाए जाने पर चालान काटा जाएगा।
  • वाहन जब्त किया जा सकता है।
  • मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-179 (1) के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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