Traffic Rules: सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और बाइक सवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने ‘नो हेलमेट, नो फ्यूल’ नियम लागू किया है। हालांकि, इस नियम का सख्ती से पालन नहीं किया जा रहा था। इसे असरदार बनाने के लिए अब यातायात पुलिस ने नया कदम उठाया है। अब पेट्रोल पंपों पर बिना हेलमेट तेल भरवाने आए बाइक चालकों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की जाएगी।
डीएम के आदेश के बावजूद नियम का पालन नहीं हो रहा
हालांकि, जिला प्रशासन ने पहले ही ‘नो हेलमेट, नो फ्यूल’ का नियम लागू किया था, लेकिन पेट्रोल पंपों पर इसका सही तरीके से अनुपालन नहीं किया जा रहा था। इस वजह से हेलमेट पहनने की आदत को लेकर लोगों में गंभीरता नहीं दिख रही थी। अब इसे प्रभावी बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग मिलकर कड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं।
सोमवार से शुरू होगा मिशन
ट्रैफिक पुलिस पेट्रोल पंपों पर करेगी निगरानी
यातायात पुलिस प्रभारी लाल विराट भारद्वाज के अनुसार, 26 जनवरी से ही पेट्रोल पंपों के आसपास बिना हेलमेट चालकों के चालान की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अब इसे और कड़ाई से लागू किया जाएगा। प्रत्येक जिले के पेट्रोल पंपों पर ट्रैफिक पुलिस की तैनाती की जाएगी।
बिना हेलमेट वालों पर होगी सख्ती
यदि कोई बाइक चालक बिना हेलमेट के पेट्रोल लेने पहुंचता है, तो उसका चालान किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस पेट्रोल पंपों के बाहर तैनात रहेगी और इस नियम को सख्ती से लागू कराएगी।
परिवहन विभाग भी रहेगा सतर्क
बाइक नंबर नोट कर वाहन मालिकों पर कार्रवाई
परिवहन विभाग भी इस अभियान में शामिल होगा। पेट्रोल पंपों पर मौजूद विभागीय कर्मी उन वाहनों का नंबर नोट करेंगे जो बिना हेलमेट के पेट्रोल भरवा रहे हैं। इन नंबरों को परिवहन विभाग के कार्यालय भेजा जाएगा, जिसके बाद संबंधित वाहन मालिकों पर कार्रवाई की जाएगी। जुर्माने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी ताकि इस नियम का कड़ाई से पालन हो।
नो हेलमेट, नो फ्यूल नियम क्यों जरूरी है?
सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने का प्रयास
देशभर में सड़क दुर्घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसमें सबसे ज्यादा मामले बाइक सवारों से जुड़े होते हैं। हेलमेट न पहनने के कारण कई लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं या उनकी जान चली जाती है। इस नियम को सख्ती से लागू करने का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना और बाइक सवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
लोगों को हेलमेट की आदत डालना
कई लोग हेलमेट पहनने से बचते हैं और इसे फालतू समझते हैं। प्रशासन और पुलिस का यह अभियान हेलमेट की अनिवार्यता को सुनिश्चित करेगा और लोगों को हेलमेट पहनने की आदत डालने में मदद करेगा।
कैसे सुनिश्चित किया जाएगा नियम का पालन?
पेट्रोल पंप मालिकों को दिए जाएंगे निर्देश
प्रशासन सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश देगा कि वे बिना हेलमेट वाले बाइक चालकों को पेट्रोल न दें। यह नियम पहले भी लागू था, लेकिन पेट्रोल पंपों पर इसकी अनदेखी की जा रही थी।
सीसीटीवी कैमरों से होगी निगरानी
पेट्रोल पंपों पर सीसीटीवी कैमरों की मदद से इस नियम के अनुपालन की निगरानी की जाएगी। यदि कोई पेट्रोल पंप इस नियम का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
लोगों के रिएक्शन
सुरक्षा के लिए अच्छा कदम
कई लोगों ने इस नियम का सपोर्ट किया है और इसे सुरक्षा के लिए अच्छा कदम बताया है। बाइक चालकों का कहना है कि हेलमेट पहनने से न केवल खुद की सुरक्षा होती है बल्कि यातायात नियमों का भी पालन होता है।
कुछ लोगों में नाराजगी
हालांकि, कुछ लोग इस अभियान से नाराज भी हैं। उनका कहना है कि उन्हें पेट्रोल पंप पर हेलमेट लाने में दिक्कत होती है। लेकिन प्रशासन का मानना है कि सुरक्षा के लिहाज से यह नियम अनिवार्य किया जाना जरूरी है।
क्या हेलमेट पहनना कानूनी रूप से अनिवार्य है?
मोटर वाहन अधिनियम के तहत हेलमेट जरूरी
मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है। यदि कोई चालक बिना हेलमेट के पकड़ा जाता है, तो उसे चालान भरना पड़ता है। अब ‘नो हेलमेट, नो फ्यूल’ नियम लागू करके इसे और सख्त बनाया जा रहा है।
बिना हेलमेट चलाने पर कितने का जुर्माना?
बिना हेलमेट के बाइक चलाने पर ट्रैफिक नियमों के तहत 500 रुपये से 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। बार-बार नियम तोड़ने पर लाइसेंस रद्द भी किया जा सकता है।