Government Scheme: हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण और सार्थक निर्णय लिए हैं. सरकार ने इन लोगों के लिए पहचान-पत्र बनाने, कल्याण बोर्ड की स्थापना, और अन्य बुनियादी सुविधाएं देने का निर्णय लिया है जिससे इस समुदाय के लोगों को अधिक सम्मान और सुरक्षा मिल सके.
ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पहचान पत्र
सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए पहचान-पत्र बनाने की प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाया है. इन पहचान-पत्रों के लिए आवेदन जिला मजिस्ट्रेट के पास किया जा सकता है, और यह सुनिश्चित किया गया है कि 15 दिनों के अंदर आवेदन का निपटान हो जाए. इससे ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को उनकी पहचान स्थापित करने में आसानी होगी और वे विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे.
कल्याण बोर्ड की स्थापना
सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक कल्याण बोर्ड की स्थापना की है, जिसका उद्देश्य उनके अधिकारों का संरक्षण और प्रमोशन करना है. इस बोर्ड के माध्यम से उनके सामाजिक, शैक्षणिक, और आर्थिक विकास के लिए विशेष योजनाएं और प्रोग्राम चलाए जाएंगे.
आपत्तियां और सुझाव की प्रक्रिया
हरियाणा उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम-2024 को लेकर सरकार ने सभी हितधारकों से एक महीने के अंदर आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं. इस पहल का उद्देश्य नीति निर्माण प्रक्रिया में ट्रांसजेंडर समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है.
संस्थागत और बुनियादी सुविधाएं
सरकार ने घोषणा की है कि नियम लागू होने की तिथि से दो साल के भीतर संस्थागत और बुनियादी सुविधाएं जैसे पुनर्वास केंद्र, अस्थायी आश्रय, अल्पावास गृह और आवास की व्यवस्था की जाएगी. इसके अलावा, अस्पतालों में अलग वार्ड और प्रतिष्ठानों में शौचालय भी बनाए जाएंगे.
शिकायतों का समाधान
सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि सभी प्रतिष्ठानों को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के प्रति व्यवहार में उचित परिवर्तन विकसित करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण और शिक्षा प्रदान की जाएगी. प्रत्येक शिकायत अधिकारी को शिकायत के 30 दिनों के अंदर समाधान प्रदान करना होगा, जिससे कि किसी भी प्रकार की उत्पीड़न या भेदभाव की घटना का जल्दी निवारण हो सके.