Unmarried Pension Yojana: हरियाणा सरकार ने राज्य के अविवाहित नागरिकों के लिए एक अनोखी योजना शुरू की है. इस योजना का नाम अविवाहित पेंशन योजना है. जिसके तहत अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. यह योजना मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल जिले में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम के दौरान शुरू की थी. इसका उद्देश्य उन लोगों को राहत देना है. जिन्होंने शादी नहीं की है और जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं.
अविवाहित नागरिकों को हर महीने मिलेंगे 2750 रुपये
इस योजना के तहत पात्र नागरिकों को हर महीने ₹2750 की आर्थिक मदद दी जाएगी. 2023 में शुरू हुई इस योजना के तहत राज्य के लगभग 1.25 लाख नागरिकों को पेंशन का लाभ मिलेगा. यह योजना अविवाहित पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए है, जिनकी उम्र 40 से 60 वर्ष के बीच है. यह कदम आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सशक्त बनाने और उनकी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा.
योजना का उद्देश्य
अविवाहित पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य उन नागरिकों की सहायता करना है. जिनकी आय कम है और जो अपने दैनिक खर्चों को पूरा करने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं. इस योजना के तहत पात्र उम्मीदवारों को वित्तीय मदद देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनने में सहायता की जाती है.
योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता शर्तें
अविवाहित पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए कुछ विशेष पात्रता शर्तें निर्धारित की गई हैं:
- हरियाणा के निवासी: योजना का लाभ केवल हरियाणा के मूल निवासियों को मिलेगा.
- आयु सीमा: अविवाहित व्यक्तियों के लिए आयु सीमा 45 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए. विधुरों के लिए आयु सीमा 40 वर्ष से अधिक होनी चाहिए.
- वार्षिक आय: अविवाहित व्यक्तियों के परिवार की वार्षिक आय ₹1,80,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए. विधुरों के परिवार की वार्षिक आय ₹3,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए.
- बैंक खाता अनिवार्य: आवेदनकर्ता का बैंक खाता होना चाहिए और यह उनके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए.
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
अविवाहित पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- परिवार पहचान पत्र
- आधार कार्ड
- हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक खाता विवरण
- मोबाइल नंबर
इन दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा.
ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
अविवाहित पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए हरियाणा सरकार ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन की सुविधा दी है.
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- सरकारी वेबसाइट पर जाएं: हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें.
- Citizen Services पर क्लिक करें: होमपेज पर Services/Schemes के ऑप्शन को चुनें.
- पेंशन योजना का चयन करें: Social Security Pension Schemes विकल्प पर क्लिक करें.
- आवेदन फॉर्म भरें: Financial Assistance to Widower and Unmarried Persons Scheme विकल्प पर क्लिक करके फॉर्म डाउनलोड करें.
- जानकारी दर्ज करें: आवेदन फॉर्म में अपनी सभी जरूरी जानकारी भरें.
- दस्तावेज अपलोड करें: मांगे गए सभी दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें.
- फॉर्म जमा करें: फॉर्म सबमिट करने के बाद रसीद प्राप्त करें, जिससे आप अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं.
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- फॉर्म प्राप्त करें: नजदीकी सरकारी कार्यालय से आवेदन फॉर्म प्राप्त करें.
- फॉर्म भरें: सभी आवश्यक जानकारी ध्यानपूर्वक भरें.
- दस्तावेज संलग्न करें: सभी जरूरी दस्तावेज फॉर्म के साथ अटैच करें.
- फॉर्म जमा करें: भरे हुए फॉर्म को संबंधित कार्यालय में जमा करें.
योजना से कैसे मिलेगा लाभ?
अविवाहित पेंशन योजना का लाभ हरियाणा राज्य के उन नागरिकों को मिलेगा, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और पेंशन के लिए पात्रता रखते हैं. इस योजना से उन्हें न केवल आर्थिक सहायता मिलेगी. बल्कि यह उनके जीवन स्तर को सुधारने में भी मदद करेगी.
सरकार का सराहनीय कदम
हरियाणा सरकार का यह कदम राज्य के नागरिकों के लिए एक बड़ी राहत है. यह योजना उन लोगों के लिए है, जो सामाजिक और आर्थिक कारणों से अब तक शादी नहीं कर पाए हैं और जिनके पास आय का कोई ठोस साधन नहीं है. योजना के तहत दी जाने वाली पेंशन न केवल उनकी आर्थिक मदद करेगी. बल्कि उन्हें समाज में सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार भी देगी.