हेल्मेट पहना हुआ तो भी कट सकता है चालान, ट्रैफिक नियम में हुआ बदलाव Helment Challan

Helment Challan यदि आप सोचते हैं कि बाइक या स्कूटी चलाते समय केवल हेलमेट पहन लेना ही आपको सुरक्षित रखेगा और चालान से बचाएगा, तो आपको दोबारा सोचना पड़ेगा. हेलमेट पहनने के साथ-साथ उसका स्ट्रैप ठीक से बांधना भी अत्यंत आवश्यक है. यह एक ऐसी गलती है जो अक्सर बहुत से लोग जल्दबाजी या लापरवाही में कर बैठते हैं.

मोटर व्हीकल एक्ट के तहत स्ट्रैप का महत्व

मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार, हेलमेट पहनने के साथ ही स्ट्रैप को भी ठीक से बांधना जरूरी है. अगर आप हेलमेट पहनते हैं लेकिन स्ट्रैप नहीं बांधते, तो यह नियमों का उल्लंघन माना जाएगा, जिससे आपका चालान कट सकता है. ट्रैफिक पुलिस और सीसीटीवी कैमरे इस तरह की गलतियों को आसानी से पकड़ लेते हैं.

चालान की राशि और जुर्माना

पहली बार स्ट्रैप न लगाने पर ₹1000 का चालान जारी किया जा सकता है. अगर यह गलती दोबारा की जाती है, तो फिर से ₹1000 का चालान कटेगा. यह मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 194D के तहत निर्धारित है.

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स्ट्रैप न लगाने के खतरे

हेलमेट का मुख्य उद्देश्य सिर और चेहरे की सुरक्षा करना है. स्ट्रैप न लगाने से हेलमेट दुर्घटना के समय आसानी से गिर सकता है, जिससे सिर पर चोट लगने का खतरा बढ़ जाता है. यह केवल दिखावा बनकर रह जाता है और असली सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाता.

सुरक्षित यात्रा के लिए स्ट्रैप का महत्व

इसलिए, जब भी आप दोपहिया वाहन चलाएं, हेलमेट के साथ स्ट्रैप को भी ठीक से लगाना न भूलें. यह आपकी सुरक्षा के साथ-साथ चालान से बचने के लिए भी आवश्यक है. आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है. स्ट्रैप लगाकर न केवल जुर्माने से बचें, बल्कि अपनी सुरक्षा को भी सुनिश्चित करें.

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