Delhi Traffic Rules: ट्रैफिक नियमों का पालन न करने वालों के लिए अब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं. दिल्ली में डबल इंजन सरकार बनने के बाद ट्रैफिक नियमों को और सख्त किया जा रहा है. अब तीन बार शराब पीकर वाहन चलाने या खतरनाक ड्राइविंग करने पर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा. दिल्ली पुलिस ने पहले भी इस संबंध में सिफारिश की थी. लेकिन अब सरकार और पुलिस के बीच बेहतर समन्वय होने से इस पर सख्ती से अमल किया जाएगा.
सड़क दुर्घटनाओं को कम करने की दिशा में बड़ा कदम
यातायात विभाग के विशेष आयुक्त अजय चौधरी ने बताया कि इस कदम से सड़क हादसों में कमी आएगी और ट्रैफिक नियमों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ेगी. कई वाहन चालक बार-बार नियमों का उल्लंघन करते हैं. जिससे सड़क पर अन्य लोगों की जान खतरे में पड़ती है. अब ऐसे चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है.
मोटर वाहन अधिनियम 1988 और संशोधन 2019
यातायात नियमों को सुव्यवस्थित करने और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए मोटर वाहन अधिनियम 1988 लागू किया गया था. 2019 में इसमें संशोधन कर इसे और सख्त बनाया गया. मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माने और सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया गया.
ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई
- तीन या उससे अधिक बार शराब पीकर वाहन चलाने वालों का लाइसेंस रद्द होगा.
- पांच बार से अधिक ट्रैफिक नियम तोड़ने पर भी लाइसेंस जब्त किया जाएगा.
- खतरनाक तरीके से ड्राइविंग करने वालों पर विशेष नजर रखी जाएगी.
- ओवरस्पीडिंग, रेड लाइट जंप और लापरवाह ड्राइविंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी.
ट्रैफिक नियमों का पालन क्यों जरूरी?
- सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी.
- लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी.
- वाहन चालकों में ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी.
- शहरों में यातायात व्यवस्था सुधरेगी.
सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े
पिछले कुछ वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. नीचे दिए गए आंकड़े बताते हैं कि दुर्घटनाओं और मौतों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है.
| वर्ष | कुल हादसे | घायलों की संख्या | मरने वालों की संख्या | 
|---|---|---|---|
| 2021 | 4720 | 4273 | 1239 | 
| 2022 | 5652 | 5201 | 1461 | 
| 2023 | 5834 | 5470 | 1457 | 
| 2024 | 5416 | 5030 | 1431 | 
लोगों को सुरक्षा के लिए जागरूक करने की जरूरत
यातायात पुलिस और परिवहन विभाग का कहना है कि सिर्फ कानून बनाना ही काफी नहीं है, बल्कि लोगों को भी जागरूक करना जरूरी है. सड़क पर सुरक्षित यात्रा के लिए हर नागरिक को ट्रैफिक नियमों का पालन करना होगा.
 
			 
                                
                              
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		