PM Awas Yojana गौतमबुद्ध नगर जिले में शासन के निर्देशानुसार, जिला प्रशासन ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 2.0 का शुभारंभ शनिवार से किया है. इस योजना के तहत, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में रहने वाले मध्यम वर्गीय परिवारों को, जिनकी वार्षिक आय नौ लाख रुपये तक है, आवास सुविधा प्रदान की जाएगी. यह योजना उन सभी परिवारों के लिए एक वरदान सिद्ध हो सकती है जो किफायती दरों पर अपना घर बनाना या खरीदना चाहते हैं.
आय वर्ग के अनुसार पात्रता
इस योजना में विभिन्न आय वर्गों के लिए पात्रता मानदंड तय किए गए हैं:
- दुर्बल आय वर्ग: परिवार की अधिकतम वार्षिक आय तीन लाख रुपये तक.
- निम्न आय वर्ग: तीन से छह लाख रुपये तक की वार्षिक आय.
- मध्यम आय वर्ग: छह लाख से नौ लाख रुपये तक की वार्षिक आय.
जिलाधिकारी के निर्देश और योजना का संचालन
जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने योजना के सुचारू संचालन के लिए संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं. इस योजना के तहत, पात्र परिवारों को चिह्नित कर उन्हें आवास का लाभ दिलाना है. प्रभारी परियोजना अधिकारी डूडा, वेद प्रकाश पांडेय के मुताबिक, यह योजना जिले में सक्रिय रूप से संचालित की जा रही है.
पात्रता मानदंड और लाभार्थी
शहरी क्षेत्र में रहने वाले वे परिवार, जिनके पास देश में कहीं भी पक्का आवास नहीं है, इस योजना के पात्र होंगे. एक लाभार्थी परिवार में पति-पत्नी और उनके विवाहित बच्चे शामिल हो सकते हैं, और एक परिवार केवल एक बार इस योजना का लाभ उठा सकता है.
विशेष वर्गों को प्राथमिकता
इस योजना में विधवाएं, अविवाहित महिलाएं, दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक, ट्रांसजेंडर व्यक्ति, अनुसूचित जाति-जनजाति, अल्पसंख्यक और समाज के अन्य वंचित वर्गों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी.
ऑनलाइन आवेदन की सुविधा
पात्र आवेदक अपने मोबाइल फोन या जन सुविधा केंद्रों के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की प्रक्रिया सरल और सुगम बनाई गई है ताकि अधिकतम परिवार इस योजना का लाभ उठा सकें.
इस प्रकार, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 2.0 गौतमबुद्ध नगर जिले के शहरी निवासियों के लिए एक बड़ी राहत और सहायता का स्रोत साबित होने जा रही है, जिससे उन्हें अपने सपनों का घर प्राप्त करने में मदद मिलेगी.