हरियाणा में पुरानी गाड़ियों के नई स्क्रैपिंग पॉलिसी जारी, होंगे ये बड़े फायदें New Scrapping Policy

Ram Shyam
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New Scrapping Policy: हरियाणा सरकार ने पंजीकृत वाहन स्क्रैपेज और रि-साइक्लिंग सुविधा प्रोत्साहन नीति 2024 की अधिसूचना जारी कर दी है. यह कदम प्रदेश में पुराने और कबाड़ में तब्दील हो चुके वाहनों के सही उपयोग और पर्यावरण संरक्षण के लिए उठाया गया है. इस नीति के तहत पुराने वाहनों को स्क्रैप कर उनके पुर्जों को दोबारा उपयोग में लाया जा सकेगा. जिससे न केवल प्रदूषण कम होगा बल्कि आर्थिक लाभ भी मिलेगा.

नीति लागू करने की वजह

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह के अनुसार दिल्ली-NCR में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल (NGT) द्वारा डीजल और पेट्रोल वाहनों की उम्र सीमा क्रमशः 10 और 15 साल तय करने के बाद पुरानी गाड़ियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. इन गाड़ियों के कारण सड़कों पर जगह-जगह कबाड़ की स्थिति बन गई है. इस समस्या का समाधान निकालने के लिए यह निर्णय लिया गया है.

रि-साइक्लिंग से प्रदूषण कम और लाभ अधिक

वाहनों के पुर्जों की रि-साइक्लिंग से उन्हें दोबारा इस्तेमाल में लाया जा सकेगा. इससे पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी. मंत्री ने बताया कि यह प्रक्रिया न केवल पर्यावरण के लिए फायदेमंद है, बल्कि वाहन मालिकों को भी आर्थिक लाभ पहुंचाएगी. कबाड़ वाहनों को सड़कों और सार्वजनिक स्थलों से हटाने से जगह की समस्या का भी समाधान होगा.

स्क्रैपिंग नीति को उद्योग का दर्जा

हरियाणा सरकार इस नीति को उद्योग का दर्जा देकर इसे बड़े स्तर पर लागू करेगी. इससे प्रदेश में नई उद्योग इकाइयां स्थापित की जा सकेंगी. सरकार इन उद्योगों को पूंजी अनुदान और राज्य जीएसटी में प्रतिपूर्ति जैसे लाभ भी देगी. खासतौर पर स्टार्ट अप्स, महिला उद्यमियों और अनुसूचित जाति वर्ग के उम्मीदवारों को विशेष वित्तीय सहायता दी जाएगी. जिससे वे उद्यम स्थापित कर सकें.

उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने पर सब्सिडी

उद्योग मंत्री ने बताया कि उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए सरकार परियोजना लागत का 50% तक सब्सिडी प्रदान करेगी, जो अधिकतम 5 करोड़ रुपये तक होगी. ये उत्कृष्टता केंद्र वाहन स्क्रैपिंग और रि-साइक्लिंग से संबंधित तकनीकी और कौशल को बढ़ावा देंगे.

रोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा

हरियाणा सरकार की इस नई नीति से युवाओं को रोजगार और कौशल विकास के नए अवसर मिलेंगे. रि-साइक्लिंग उद्योग में काम करने वाले 10 उत्कृष्ट उद्योगों को सरकार 50 लाख रुपये का अनुदान भी देगी. इस नीति से राज्य के युवाओं को रोजगार के साथ-साथ तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करने का भी मौका मिलेगा.

पर्यावरण संरक्षण के लिए जरूरी कदम

इस नीति का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण है. पुरानी गाड़ियों से निकलने वाला धुआं और अन्य कचरा पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचाता है. स्क्रैपिंग और रि-साइक्लिंग प्रक्रिया से इन समस्याओं का समाधान किया जा सकेगा. यह हरियाणा सरकार का एक सराहनीय कदम है, जो आने वाले समय में पर्यावरण और समाज दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगा.

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