पहली क्लास में एडमिशन की उम्र हुई निर्धारित, सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के लिए आदेश जारी First Class Admission

Ravi Kishan
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First Class Admission: हरियाणा सरकार ने राज्य के सरकारी और निजी स्कूलों में पहली कक्षा के लिए दाखिले की न्यूनतम आयु सीमा को छह वर्ष कर दिया है. यह निर्णय विद्यालय शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी नई शिक्षा नीति के तहत लिया गया है. इसके अनुसार जो बच्चे आने वाली 1 अप्रैल को छह वर्ष की आयु पूरी नहीं कर पाएंगे, उन्हें छह माह की छूट दी गई है ताकि वे 30 सितंबर तक इस आयु सीमा को पूरा कर सकें.

शिक्षा निदेशालय के निर्देश और उनका महत्व

शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी स्कूलों को इस नई आयु सीमा का पालन करना होगा. विद्यालयों को आदेश दिया गया है कि वे आगामी शैक्षणिक सत्र से इस नीति को सख्ती से लागू करें. इससे पहले वर्ष 2023-24 के दाखिले में न्यूनतम आयु पांच वर्ष छह माह थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर छह वर्ष किया गया है.

आने वाले शैक्षणिक सत्र की तैयारियाँ और छूट

नई नीति के तहत, बच्चों को जो पहले से ही पूर्व प्राथमिक कक्षा में दाखिल हैं और जिन्हें पहली अप्रैल को पहली कक्षा में स्तरोन्नत किया जाना है, उन्हें भी यह छूट मिलेगी. यह नियम सुनिश्चित करता है कि आयु सीमा की निर्धारित अवधि पूरी न होने पर भी बच्चे का एक पूरा शैक्षणिक वर्ष बर्बाद न हो .

हरियाणा की नई शैक्षिक नीति का असर

नई शैक्षिक नीति के तहत जिन बच्चों की आयु 1 अप्रैल तक छह वर्ष हो चुकी होगी वे नए सत्र में पहली कक्षा में दाखिला लेने के पात्र होंगे. यह निर्धारण बच्चों के शैक्षणिक विकास और स्कूली शिक्षा के संरेखण को सुधारने के लिए किया गया है. इससे बच्चे की शिक्षा में एकरूपता और निरंतरता बनी रहेगी, जिससे उनके शैक्षणिक और सामाजिक विकास में सहायता मिलेगी .

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