New Excise Policy: चंडीगढ़ प्रशासन ने वर्ष 2025-26 की आबकारी नीति में बड़ा बदलाव करते हुए अब मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर्स में शराब की बिक्री पर रोक लगाने का फैसला किया है. इससे पहले कई बड़े स्टोर्स और 24 घंटे खुले रहने वाले डिपार्टमेंटल स्टोर्स लाइसेंस लेकर शराब बेचते थे. नई नीति के लागू होने से इन स्थानों पर शराब की बिक्री पूरी तरह बंद हो जाएगी.
ठेके बंद होने के बाद होती थी शराब की अवैध बिक्री
मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर्स में शराब की बिक्री को लेकर शराब कारोबारियों की लंबे समय से आपत्ति थी. उनका कहना था कि ठेके बंद होने के बाद भी इन स्टोर्स में शराब की बिक्री जारी रहती थी. जिससे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता था. इसके अलावा कई स्थानों पर ऑनलाइन डिलीवरी सर्विस के जरिए भी शराब बेची जा रही थी. जिसे अब पूरी तरह से रोकने का निर्णय लिया गया है.
शराब ठेकेदारों ने किया नए नियमों का विरोध
शराब ठेकेदारों ने चंडीगढ़ प्रशासन की नई आबकारी नीति के कुछ प्रावधानों पर सख्त नाराजगी जताई है. उनका कहना है कि ठेके बंद होने के बाद कहीं और शराब बिकना अनुचित है.
1. जीपीएस ट्रैकिंग का विरोध
सरकार ने गोदामों से शराब को ठेकों तक लाने के लिए जीपीएस सिस्टम लगाने का आदेश दिया है. लेकिन शराब कारोबारियों का कहना है कि यह कदम अव्यवहारिक है क्योंकि हर डिलीवरी के लिए अलग-अलग वाहनों का उपयोग किया जाता है. ऐसे में हर वाहन पर जीपीएस सिस्टम लगाना संभव नहीं होगा.
2. ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम होगा अनिवार्य
इसके अलावा, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को भी अनिवार्य कर दिया गया है. इस सिस्टम के तहत शराब की पूरी इन्वेंट्री को ट्रैक किया जाएगा. ताकि अवैध शराब की बिक्री को रोका जा सके. सरकार का मानना है कि इससे शराब कारोबार में पारदर्शिता आएगी और टैक्स चोरी पर लगाम लगेगी.
ठेकेदारों को चाहिए अतिरिक्त समय
शराब ठेकेदारों का कहना है कि नई व्यवस्था लागू करने से पहले उन्हें कुछ समय दिया जाना चाहिए. उनका मानना है कि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम और जीपीएस ट्रैकिंग जैसी नई तकनीकों को अपनाने के लिए उन्हें पर्याप्त समय मिलना चाहिए. ताकि वे इसे व्यवस्थित तरीके से लागू कर सकें.
अवैध शराब की बिक्री पर रोक
चंडीगढ़ प्रशासन का मुख्य उद्देश्य अवैध शराब की बिक्री पर सख्ती से रोक लगाना है. इसके लिए कई अहम कदम उठाए गए हैं:
- मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर्स में शराब की बिक्री पर पूरी तरह से रोक.
- ठेके बंद होने के बाद किसी अन्य माध्यम से शराब की बिक्री नहीं होगी.
- जीपीएस ट्रैकिंग और ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम से अवैध कारोबार पर निगरानी.
क्या होंगे नए नियमों के प्रभाव?
नई आबकारी नीति लागू होने से कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं:
- अवैध शराब की बिक्री पर रोक – सरकार के इस फैसले से ठेके बंद होने के बाद शराब की अवैध बिक्री रुक सकती है.
- शराब माफिया पर लगाम – नए ट्रैकिंग सिस्टम से अवैध शराब की बिक्री करने वाले माफियाओं पर नजर रखी जा सकेगी.
- ठेकेदारों को राहत – शराब की बिक्री का एक समान नियम लागू होने से ठेकेदारों को लाभ होगा.
- उपभोक्ताओं पर असर – शराब की उपलब्धता कम होने के कारण ग्राहकों को अधिकृत ठेकों से ही शराब खरीदनी होगी.
प्रशासन की सख्त नीति का समर्थन और विरोध
विरोध: शराब ठेकेदारों का मानना है कि सरकार ने बिना उनकी सलाह लिए यह नीति बनाई है. उन्हें नई व्यवस्था अपनाने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाना चाहिए.
समर्थन: प्रशासन का कहना है कि अवैध शराब कारोबार को रोकने के लिए यह जरूरी कदम है. इससे शराब माफिया पर शिकंजा कसा जाएगा और सरकार के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी.